हरियाणा में महिला एवं बाल विकास विभाग की 2 सेवाएं नोटिफाई, प्ले वे स्कूलों को इतने दिनों में मिलेगी मान्यता

चंडीगढ़ | महिला एवं बाल विकास विभाग की दो सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय- सीमा निर्धारित कर दी गई है. मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, निजी प्ले वे स्कूलों को अब मान्यता देने के लिए 45 दिन का समय निर्धारित किया गया है. मान्यता का नवीनीकरण 30 दिन के भीतर पूरा होगा.

इन दोनों सेवाओं के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है. महानिदेशक व निदेशक को प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी जबकि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व प्रधान सचिव और आयुक्त एवं सचिव को द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है.

NCPCR गाइडलाइन जरूरी

प्ले वे स्कूलों की मान्यता के लिए प्रदेश सरकार ने NCPCR की गाइडलाइंस जारी की है. इस पॉलिसी के तहत, प्ले वे स्कूलों को प्रत्येक वर्ष अपनी मान्यता रिन्यू करानी होगी. इन स्कूलों में बच्चों की आयु सीमा 3- 6 साल के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा, 20 बच्चों पर 1 टीचर और 1 केयर टेकर की नियुक्ति होनी चाहिए. लड़के- लड़कियों के लिए अलग- अलग शौचालय और पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे स्थापित होने चाहिए.

25% सीटें आरक्षित

प्ले वे स्कूलों को मान्यता के लिए आनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद निरीक्षण किया जाएगा. इसके अलावा, सुरक्षित भवन और फायर सेफ्टी प्रबंध होने चाहिए. लाइब्रेरी में ऑडियो- वीडियो सामग्री होनी चाहिए. बच्चों और स्कूल स्टाफ का रिकॉर्ड अपडेट रखना होगा. हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों के लिए मान्यता की नीति यह है कि उन्हें शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के तहत 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होती है.

Leave a Comment