वाराणसी : कोर्ट के आदेश पर सात पर डकैती और मारपीट का मुकदमा, महाकुंभ से लौटते समय झारखंड के श्रद्धालुओं से हुई थी लूटपाट

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वाराणसी। झारखंड निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर मिर्जामुराद पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर सात लोगों के खिलाफ डकैती, मारपीट, जान से मारने की धमकी और वाहन क्षतिग्रस्त करने समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामला बीते फरवरी माह का है, जब महाकुंभ स्नान से लौटते समय पीड़ित परिवार पर हमला कर लूटपाट की गई थी।

झारखंड के कोडरमा थाना क्षेत्र के दुधीमाटी निवासी संतोष कुमार शर्मा ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि 21 फरवरी को वह अपनी मां, पत्नी और बहन के साथ कार से महाकुंभ स्नान करके लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी कार को तेज रफ्तार, बिना नंबर प्लेट की एक टाटा मैजिक ने पीछे से टक्कर मार दी।

संतोष कुमार के विरोध जताने पर टाटा मैजिक में सवार सात युवक, जो कथित तौर पर शराब के नशे में थे, कार सवारों पर टूट पड़े। पीड़ित के अनुसार, आरोपियों ने लात-घूंसे, ईंट-पत्थर से मारपीट की और वाहन को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। इतना ही नहीं, अंधेरे का फायदा उठाकर उन्होंने चाकू की नोक पर संतोष की पत्नी और बहन के गले से सोने की चेन और दो मोबाइल फोन छीन लिए।

पीड़ित ने बताया कि जब उन्होंने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस और उच्चाधिकारियों को दी, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। विवश होकर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश के बाद ही इस मामले में कार्रवाई शुरू हो सकी। पुलिस ने जिन सात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, उनमें गुंजन (निवासी: जगन्नाथपुर, थाना कोतवाली, जिला मिर्जापुर), संतोष कुमार राय (निवासी: राजपुर, थाना चौबेपुर), पांचू राजभर, सचिन कुमार राय, अर्जुन राय, राज राय और अमित कुमार शामिल हैं। 

मिर्जामुराद थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पांडेय ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।








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