MP 27 Percent OBC Reservation: मप्र में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर बनी सहमति, एडवोकेट जनरल को अभिमत सौंपेगी ओबीसी महासभा

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हाइलाइट्स

  • MP में OBC आरक्षण पर बनी सहमति
  • मामले में ओबीसी महासभा का एक अभिमत
  • एडवोकेट जनरल करेंगे अभिमत का अध्ययन

MP 27 Percent OBC Reservation: मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर सहमति बन गई है। सुप्रीम कोर्ट में 27 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। मामले में ओबीसी महासभा एडवोकेट जनरल को अभिमत सौंपेगी। वे उसका अध्ययन करके सरकार को सौंपेंगे।

आगे बढ़ेगी 13 प्रतिशत होल्ड हटाने की प्रक्रिया

एडवोकेट जनरल ओबीसी महासभा के अभिमत का गहन अध्ययन करेंगे। फिर सरकार को अभिमत सौंपा जाएगा। इस अभिमत के आधार पर 13 प्रतिशत होल्ड हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

13 सितंबर को हुई थी सर्वदलीय बैठक

मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के मुद्दे 13 सितंबर, शनिवार को भोपाल के पलाश होटल में सर्वदलीय बैठक हुई। जिसमें महाधिवक्ता प्रशांत सिंह समेत याचिकाकर्ता और वकील मौजूद थे। बैठक में शामिल लोगों ने कहा कि जो पद होल्ड पर हैं, उन्हें अनहोल्ड किया जाए। साथ ही इसी आधार पर नियुक्तियों की प्रोसेस शुरू की जाए।

27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर सहमति

मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण

बैठक में आम सहमति बनने के बाद तय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण का मसले का हल निकलेगा। बैठक में मध्य प्रदेश सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच सहमति बनी। ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक में एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह के साथ याचिकाकर्ता और वकीलों ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर सहमति जताई।

एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने रखा सीएम का संदेश

एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संदेश रखा। सीएम मोहन के संदेश में था कि मध्यप्रदेश सरकार और हम सब चाहते हैं कि OBC वर्ग को 27% आरक्षण मिले। 13% होल्ड पद 2019 से लेकर आज तक सभी पद ओबीसी द्वारा भरें जाएं, यही मंशा OBC महासभा की भी थी। 22 तारीख से सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे। सरकार के वकील और हमारे वकील, OBC महासभा से भी वकील की नियुक्ति के लिए हमने नाम दिया है। मध्यप्रदेश में 27% OBC आरक्षण मिले यह हमने तय किया है।

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