MP High Court order: रेरा के एन्फोर्समेंट अफसर अब नहीं कर सकेंगे आदेश पारित, क्रेडाई ने अन्य मांगें दोहराईं
हाइलाइट्स
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रेरा को लेकर हाईकोर्ट का अहम आदेश
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रेरा के एन्फोर्समेंट अफसर नहीं कर सकेंगे आदेश
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क्रेडाई भोपाल ने किया निर्णय का स्वागत
MP High Court Order Rera: जबलपुर हाईकोर्ट ने एक अहम अंतरिम आदेश पारित किया है। जिसमें कहा है कि रेरा के ऐसे अधिकारी जो प्राधिकरण के सदस्य या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं हैं, वे अधिनियम की धाराओं 18, 35, 36 और 37 के अंतर्गत कोई भी आदेश पारित नहीं कर सकेंगे। यह फैसला रेरा अधिनियम की मूल भावना निष्पक्ष और अपील योग्य न्याय को मजबूती प्रदान करता है।
क्रेडाई भोपाल ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह हमारी मांग की वैधानिक पुष्टि है, लंबे समय से डेवलपर्स और उपभोक्ता दोनों ही एन्फोर्समेंट अफसरों के आदेशों से प्रभावित हो रहे थे। जिनके विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इन अधिकारियों की भूमिका केवल आदेशों के अनुपालन और जांच तक सीमित है।
क्रेडाई की अन्य प्रमुख मांगें
- परियोजना पंजीयन की अवधि प्रमोटर द्वारा घोषित समयसीमा तक मान्य हो।
- सीए सर्टिफिकेट फॉर्मेट को संशोधित कर सही फार्मूला लागू किया जाए।
- आवेदन की तारीख से 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित हो।
- पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं को अन्य राज्यों की तरह पंजीयन से छूट मिले।
- डेवलपमेंट कम्प्लीशन के बाद तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रक्रिया पर स्पष्टता लाई जाए।
क्रेडाई भोपाल ने कहा
हाईकोर्ट का आदेश क्रेडाई की इस मांग को पुष्ट करता है कि सुनवाई और आदेश वही अधिकारी करेंगे जिन्हें कानून अधिकार हैं। राज्य के विकास के लिए जरूरी है कि रेरा अधिनियम की हर व्याख्या उद्योग, उपभोक्ता और शासन तीनों के हित में सकारात्मक और प्रगतिशील हो। अब जरूरत है कि रेरा से जुड़े सभी बिंदुओं पर स्पष्ट एसओपी (SOP) और एफएक्यू (FAQ) जारी हों, ताकि अनावश्यक विवाद और विलंब समाप्त हो।
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