Farrukhabad : सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को 6 माह की सजा

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सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 6 माह के कारावास और 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह सजा कोविड महामारी के दौरान नियमों की अवहेलना करने के आरोप में दी गई है।

मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार ने भाजपा विधायक को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। हालांकि, जमानत पर उन्हें तुरंत रिहा कर दिया गया। इस फैसले से राजनीतिक और प्रशासनिक महकमे में हलचल मची है।

आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में यह एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि कानून के सामने किसी को भी विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। भाजपा विधायक ने सजा के बाद जमानत लेकर न्यायालय से बाहर कदम रखा और मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

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