Ravan Dahan Sonam Muskan: भोपाल में सोनम-मुस्कान का फोटो लगाकर रावण दहन, MP हाईकोर्ट का आदेश दरकिनार


हाइलाइट्स

  • भोपाल में आदेश तोड़कर सोनम का पुतला दहन
  • महिला अपराधियों की फोटो लगने से विवाद
  • हाईकोर्ट बोला सिर्फ पारंपरिक रावण दहन हो

Ravan Dahan Sonam Muskan: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के आदेशों की अवहेलना करते हुए राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी का रावण रूप बनाकर दहन किया गया। रावण के पुतले के दस सिरों पर महिला अपराधियों की तस्वीरें लगाई गईं, जिनमें सोनम रघुवंशी के साथ मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान रस्तोगी और एआई इंजीनियर अतुल सुभाष केस की आरोपी निकिता सिंघानिया भी शामिल थी।

Ravan Dahan Sonam Muskan: भोपाल में सोनम-मुस्कान का फोटो लगाकर रावण दहन, MP हाईकोर्ट का आदेश दरकिनार
सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी (फाइल फोटो)

भोपाल में आदेशों की अनदेखी

हाल ही में इंदौर में संस्था पौरुष ने ऐसा ही आयोजन करने की तैयारी की थी। वहां सोनम रघुवंशी और अन्य महिलाओं के पुतले दहन किए जाने की योजना थी। लेकिन सोनम की मां संगीता रघुवंशी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आपत्ति जताई। याचिका में कहा गया कि किसी भी जीवित महिला का पुतला दहन करना उसके संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और इससे परिवार की गरिमा को ठेस पहुंचती है।

मुस्कान रस्तोगी (फाइल फोटो)

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अधिवक्ता जेनिथ छबलानी ने कोर्ट में दलील दी कि इस तरह के आयोजन महिलाओं की गरिमा के खिलाफ हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने इंदौर कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और थाना प्रभारियों को स्पष्ट आदेश दिए कि किसी भी संस्था को महिलाओं का पुतला दहन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदालत ने कहा कि केवल पारंपरिक रावण दहन की ही अनुमति होगी।

केवल पारंपरिक रावण दहन की थी अनुमति

पुलिस प्रवक्ता राजेश दंडोतिया ने बताया कि संस्था पौरुष ने खजराना थाने में आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस ने केवल पारंपरिक रावण दहन की अनुमति दी थी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई महिला का मुखौटा लगाकर पुतला जलाने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी।

पुलिस और परिवार के साथ निकिता सिंघानिया। (फाइल फोटो)

सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी ने भी इस तरह के आयोजन का विरोध करते हुए कहा कि यह परिवार के लिए अपमानजनक है। उन्होंने कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और कहा कि महिलाओं की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है।

कोर्ट का फैसला

कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए कहा था कि किसी आरोपी का पुतला जलाना लोकतांत्रिक देश में पूरी तरह से अस्वीकार्य है और यह याचिकाकर्ता, उनकी बेटी और परिवार के मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) का घोर उल्लंघन है, खासकर जब मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है।

हुरुन रिच लिस्ट 2025 बुधवार (01 अक्टूबर) को जारी हुई, जिसमें देश के 1687 ऐसे कारोबारियों को जगह दी गई जिनकी नेटवर्थ (Net Worth) एक हजार करोड़ रुपए से अधिक है। इस सूची में मध्य प्रदेश के 13 उद्योगपति शामिल हुए हैं। इनमें से 10 इंदौर और 3 भोपाल के कारोबारी हैं। इंदौर के कोल कारोबारी विनोद अग्रवाल 9500 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ एमपी में पहले स्थान पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।

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