Indore High Court: इंदौर के निजी अस्पतालों की जांच के दिए आदेश, कोर्ट ने कहा- फायर NOC सहित सभी दस्तावेज जांचें

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हाइलाइट्स

  • फर्जी तरीके से चल रहा था अविरल अस्पताल
  • कोर्ट ने अस्पताल बंद करने के आदेश दिए
  • भर्ती मरीज सरकारी अस्पताल में रेफर करें

Indore High Court: इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने शहर के सभी निजी अस्पतालों की व्यापक जांच के निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इंदौर के प्रत्येक अस्पताल में फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) सहित अन्य सभी जरूरी अनुमतियों और दस्तावेजों की जांच की जाए।

सोमवार को जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी की डबल बेंच ने यह आदेश जारी किया। याचिका की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। इस संबंध में हाईकोर्ट ने नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग को नोटिस भी जारी किए हैं।

जाली दस्तवेजों पर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन

कोर्ट से यह आदेश याचिकाकर्ता चर्चित शास्त्री द्वारा दायर एक याचिका पर आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हवा बंगला रोड पर स्थित अविरल हॉस्पिटल के संचालकों ने जाली (कूट रचित) दस्तावेजों का उपयोग करके अस्पताल का पंजीकरण करा लिया और एक अवैध भवन में अस्पताल का संचालन कर रहे थे।

तत्काल अस्पताल बंद कर मरीज रेफर करें

मामले की गंभीरता को देखते हुए, हाईकोर्ट ने याचिका को जनहित याचिका (PIL) के रूप में सुनने का निर्णय लिया। कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से इस अवैध अस्पताल को सीज करने और वहां भर्ती सभी मरीजों को नजदीकी किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने का भी आदेश दिया है।

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