DDA की नई हाउसिंग स्कीम है खास, दो फ्लैट्स को जोड़कर बना सकेंगे बड़ा घर

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नई दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खुद के घर का सपना देख रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. बता दें कि दिल्ली डेवलपमेंट ऑथोरिटी (DDA) द्वारा सबका घर आवास योजना के तहत फ्लैट्स की बुकिंग शुरू कर दी गई है. डीडीए के ये फ्लैट्स लोकनायकपुरम, सिरसपुर और नरेला में उपलब्ध है.

खास बात यह है कि DDA की इस योजना के तहत आप दो फ्लैट्स की खरीदारी कर एक बड़ा घर बना सकते हैं. यदि दिल्ली में आपकी पहले से ही कोई जमीन या घर हैं, तब भी आप EWS कैटेगरी को छोड़कर दूसरे फ्लैट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आपको बता दें कि डीडीए की इस योजना में चार कैटेगरी LIG, MIG, HIG और EWS के फ्लैट्स हैं.

ऐसे बना सकते हैं बड़ा घर

सबका घर आवास योजना के ब्रॉशर के क्लॉज 8.1 के मुताबिक फ्लैट का इस्तेमाल केवल रहने के उद्देश्य से ही किया जाएगा. इसके अलावा किसी दूसरे काम के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता हैं. इसमें आगे बताया गया है कि फ्लैट में यदि कोई एक व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य DDA अपना घर आवास योजना 2025 स्कीम में प्रस्तावित दो अगल-बगल के फ्लैट्स खरीदते हैं तो वह दोनों फ्लैटों के बीच की कॉमन दीवार में एक दरवाजा खोलकर उसे एक बड़े घर का आकार दे सकता है.

इसकी मंजूरी तभी मिलेगी जब बिल्डिंग की बनावट के मुताबिक यह ठीक हो जायेगा और इसके लिए DDA से स्ट्रक्चर अप्रूवल मिल गई हो. ब्रॉशर के एनेक्सचर C की अंडरटेकिंग में इस सुविधा का जिक्र किया गया है.

इन लोगों को नहीं मिलेगा छूट का लाभ

EWS कैटेगरी के लोगों को क्लॉज 2.4 के मुताबिक छूट का लाभ नहीं मिलेगा. EWS फ्लैट के लिए आवेदन करने वाले लोगों के साथ- साथ जॉइंट/ को- ओनर की पारिवारिक आय सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. क्लॉज में आगे साफ किया गया है कि EWS के अलावा दूसरी कैटेगरी के लिए कोई आय मानदंड नहीं है.

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