हरियाणा में शुरू हुई बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना, यह उपभोक्ता उठा सकेंगे फायदा; जानें यहां

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नूंह | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) द्वारा बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए नई योजना की शुरुआत की गई है. इस सरचार्ज माफी योजना 2025 के तहत, बिजली बिलों पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क को माफ किया जाएगा. 31 अगस्त 2024 तक जो भी उपभोक्ता निगम के रिकॉर्ड में डिफॉल्टर हैं और 9 मई 2025 तक उनका नाम इस लिस्ट में शामिल है, वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

इन्हें मिलेगा लाभ

इस विषय में जानकारी देते हुए उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि सरचार्ज माफी योजना के तहत घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं का शत-प्रतिशत सरचार्ज माफ किया जाएगा. यदि वे एक साथ पूरा बकाया राशि जमा करवाते हैं, तो उन्हें 10% की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी. घरेलू उपभोक्ता पूरी राशि को 8 मासिक या 4 द्विमासिक किस्तों में जमा कर सकते हैं, जबकि कृषि उपभोक्ता तीन किस्तों में भुगतान कर सकते हैं.

इन उपभोक्ताओं के अलावा, यदि सरकारी संस्थाएं, नगर निगम, ग्राम पंचायत और राज्य के पीएसयू भी इस योजना का लाभ लेना चाहें तो वे भी एकमुश्त भुगतान करके शत- प्रतिशत सरचार्ज जमा माफ करवा सकते हैं. इसी कड़ी में औद्योगिक और अन्य उपभोक्ताओं को एक साथ भुगतान करने पर 50% तक सरचार्ज माफी का लाभ दिया जाएगा.

यह उपभोक्ता भी उठा सकेंगे फायदा

कनेक्ट और डिस्कनेक्ट दोनों ही प्रकार के बिजली उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. जिन लोगों का बिजली बिल गलत बना हुआ है, वे अपने बिल को ठीक करवा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा, यदि कोई उपभोक्ता जिसका केस किसी न्यायालय में लंबित है, वह भी अपना केस वापस लेकर इस योजना का फायदा उठा सकता है.

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