गलती से गलत अकाउंट में भेजे पैसे? UPI से वापस पाने का सबसे आसान तरीका जानें!
आज के डिजिटल दौर में अनलाइन शॉपिंग से लेकर पैसे ट्रांसफर तक सारे काम चुटकियों मे हो जाते हैं। सभी तरह की डिजिटल पेमेंट्स UPI यानि यूनिफाइड पेमेंट इंटेरफेस की मदद से काफी सुरक्षित और आसान तरीके से पूरी हो जाते है। हालांकि यह सिस्टम जितना सुविधाजनक हैं, उतना एक टैप से हुई गलती कभी-कभी भारी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार जल्दबाजी के चक्कर मे गलत यूपीआई मे पैसे भेजने की गलती किसी से भी हो सकती है, जो बड़ी वित्तीय चोट दे सकती है।
यदि ऐसी कोई स्थिति आपके साथ भी उत्पन्न हो जाती है तो इसमे बिल्कुल भी घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम आपको UPI से अपने पैसे वापस पाने से संबंधित जानकारी के बारे मे बताएंगे, जिससे आपको आपनी रकम वापस मिल जाएगी।
डायरेक्ट रेसिपीएंट से कॉनटेक्ट
अगर आपके पैसे गलती से किसी दूसरी यूपीआई आईडी मे चले जाते हैं, तो आपके पैसे जिस व्यक्ति को गए हैं यदि उसका नंबर आपके पास है या एप पर दिख रहा है तो सबसे पहले आप उससे संपर्क करें। आराम से उसे पूरी बात समझाएं और पैसे लौटाने की गुजारिश करें, ऐसा करने से बहुत से लोग बिना किसी परेशानी के पैसा वापस कर देते हैं।
बैंक को तुरंत सूचित करें
ऐसी परिस्थिति मे यदि आपके पास उस व्यक्ति का नंबर नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करें। इसके लिए आप सीधे बैंक के कस्टमर केयर या नजदीकी शाखा मे जाकर वहाँ इस बारे मे जानकारी दें। ऐसा करने पर बैंक आपकी सहायता कर सकता है, क्योंकि बैंक के पास यूपीआई ट्रांजेक्शन से जुड़ी शिकायतों को संभालने का तरीका होता है और वह इसकी रिवर्सल प्रक्रिया भी शुरू कर देते हैं।
ऐसे करें शिकायत दर्ज
अनलाइन पेमेंट्स मे एक अच्छी खासियत यह भी होती है की यूपीआई ऐपस जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटिएम या BHIM मे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन दिया गया होता है। आप यहाँ से ट्रांजेकशन का चयन करके “समस्या रिपोर्ट करें” या “डिसप्यूट उठाएं” के विकल्प का चयन करके, जरूरी डिटेल्स जैसे ट्रांजेकशन आईडी, राशि और तिथि दर्ज कर दें, जिसके बाद आपकी शिकायत प्रोसेस की जाएगी।
NPCI से दर्ज करें शिकायत
अगर आपको बैंक या एप की मदद से भी अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता तो आप अगला कदम NPCI से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एनपीसीआई की ऑफिसियल वेबसाइट पर शिकायत के लिए आपको ट्रांजेकशन की जानकारी और स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे ट्रांजेकशन का स्क्रीनशॉट और बैंक स्टैट्मेंट आदि।
आखरी अपील आरबीआई से
अगर आपके पेमेंट ट्रांजेकशन का मामला 30 दिन तक भी हल नहीं होता है, तो आप आरबीआई के डिजिटल पेमेंट ओम्बडसमैन से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप आरबीआई के सीएमएस पोर्टल के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, यह विकल्प तभी जरूरी है जब रकम बड़ी हो और आपका पैसा फिर भी आपको नहीं मिला है।
अनलाइन पेमेंट करते समय जरूरी सावधानियाँ
- जब भी आप किसी UPI ID मे पैसे भेजें तो उसे दो बार चेक करें।
- वहीं नए आईडी को दर्ज करते समय उसमे रिसीवर का नाम अवश्य कन्फर्म करें।
- किसी भी अनजान लिंक या यूपीआई रीक्वेस्ट पर क्लिक ना करें।
- इसके साथ ही क्यूआर कोड स्कैन करते समय ध्यान रखें की वह सही व्यक्ति से जुड़ा हो।