Bihar में 4.5 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द, जानिए आपके शहर का हाल?
बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने राज्य के वाहन मालिकों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है। लंबे समय से रोड टैक्स (Road Tax) नहीं भरने वाले 4 लाख 51 हजार वाहन मालिकों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी, और कानूनी कार्रवाई तय समय में शुरू होगी।@ ब्यूरो रिपोर्ट।
इन जिलों में सबसे ज्यादा टैक्स डिफॉल्टर
बिहार सरकार को सालाना करोड़ों रुपये का नुकसान टैक्स न भरने वाले वाहनों से हो रहा है। सबसे ज्यादा डिफॉल्टर इन जिलों में पाए गए उनमें पटना: 1,25,000 वाहन, मुजफ्फरपुर: 69,000 वाहन, पूर्णिया: 33,740 वाहन, बेगूसराय: 20,950 वाहन, भागलपुर: 22,143 वाहन, सारण: 13,735 वाहन, गया: 12,722 वाहन, रोहतास: 12,055 वाहन, वैशाली: 10,201 वाहन, भोजपुर: 10,857 वाहन। वहीं, बाकी जिलों में भी 10,000 से अधिक वाहन टैक्स डिफॉल्टर की श्रेणी में शामिल हैं।
ट्रक, टैक्सी और बस मालिक सबसे बड़े बकायेदार
परिवहन विभाग के अनुसार अधिकांश डिफॉल्टर व्यावसायिक वाहन जैसे ट्रक, टैक्सी, ऑटो और बस हैं। ये वाहन सड़कों पर चल रहे हैं, लेकिन सरकारी कर का भुगतान नहीं कर रहे।
कड़ी कार्रवाई की तैयारी
परिवहन विभाग ने अब सख्ती बरतने का फैसला लिया है टैक्स बकाया वाले वाहन मालिकों को नोटिस भेजा जाएगा। तय समय पर टैक्स नहीं चुकाने पर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर वाहनों को जब्त भी किया जा सकता है।
प्रशासन की अपील
बिहार सरकार की ओर से वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे अपने बकाया टैक्स का शीघ्र भुगतान करें। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी परिवहन कार्यालय में जाकर कर अदा करें।
सरकार को होगा राजस्व लाभ, बढ़ेगी सुरक्षा
इस फैसले से:सरकार को राजस्व प्राप्ति में मदद मिलेगी।सड़क सुरक्षा में सुधार होगा।व्यवस्थित परिवहन तंत्र की ओर एक और कदम बढ़ेगा। अगर आपने पिछले सालों में अपने वाहन का रोड टैक्स नहीं भरा है, तो आज ही संबंधित कार्यालय से संपर्क करें या ऑनलाइन टैक्स जमा करें, अन्यथा आपको कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है।