PF खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब अकाउंट से निकाल सकेंगे 90 फीसदी तक धनराशि
नई दिल्ली | सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के नियमों में संशोधन कर दिया है, जिसके बाद पहली बार घर खरीदने वालों के लिए अब पीएफ का पैसा निकालना आसान हो जाएगा. सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है.
शर्तों के साथ निकाल सकेंगे धनराशि
EPF स्कीम के पैरा 68-PD के अंतर्गत अब ईपीएफओ सदस्य अपने पीएफ अकाउंट से 90 फीसदी तक रकम निकाल सकेंगे. हालांकि, यह रकम सिर्फ नया घर खरीदने, निर्माण कार्य या घर की किश्तें चुकाने की शर्त पर ही निकाली जा सकती है.
ईपीएफ के नए नियमों में धनराशि निकालने की समय- सीमा भी कम कर दी गई है. अब पीएफ अकाउंट खुलने के 3 साल बाद पैसा निकाल सकते हैं जबकि पहले यह समय पांच साल था. पहले घर खरीदने के लिए सिर्फ 36 महीने तक का ही PF निकाला जा सकता था ,लेकिन अब इसमें भी बदलाव करते हुए 90% कर दिया गया है.
ATM- UPI से निकाल सकेंगे पैसा
ईपीएफओ ने पिछले महीने से एमरजेंसी में ATM और UPI के माध्यम से पीएफ अकाउंट से 1 लाख रुपए तक निकालने की सुविधा शुरू कर दी है. Of की ऑटो सेटेलमेंट लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है, जबकि पहले यह 1 लाख रुपए थी. अब पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए 18 सत्यापन मानदंडों पर खरा उतरना पड़ेगा, जबकि पहले यह नंबर 27 था. ईपीएफओ के इस फैसले से कर्मचारियों को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे शादी, इलाज और पढ़ाई के लिए आसानी से पीएफ की रकम निकाल सकेंगे.