Bihar Land Survey: अब बिना म्यूटेशन और जमाबंदी नहीं मिलेगी ‘ज़मीन’! Darbhanga, Patna, Purnia, Bihta पर खास नजर

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Bihar Land Mutation News: बिहार सरकार ने भूमि अधिग्रहण और हस्तांतरण प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब से किसी भी सरकारी विभाग या संस्थान को ज़मीन मिलने पर दाखिल-खारिज (Mutation) और जमाबंदी (Jamabandi) की प्रक्रिया “Government Land Mutation Portal” के जरिए ऑनलाइन और तत्काल करनी होगी।

सरकारी ज़मीन के लिए अब तुरंत होगा ऑनलाइन म्यूटेशन

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने निर्देश दिया है कि अब से जैसे ही किसी सरकारी संस्थान को जमीन हस्तांतरित होती है, उसी समय ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य होगा। इसके बिना म्यूटेशन और जमाबंदी की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।इससे सरकारी जमीनों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी और फर्जीवाड़े की संभावना खत्म होगी।

CO और RO को मिली चेतावनी, गलतबयानी पड़ी भारी

कई जिलों में राजस्व अधिकारी (RO) और अंचलाधिकारी (CO) द्वारा म्यूटेशन प्रक्रिया में लापरवाही सामने आई है।मंत्री स्तर पर नाराज़गी जताई गई है और कार्रवाई के संकेत भी मिले हैं।आगे से म्यूटेशन और जमाबंदी में देरी या गलती होने पर संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा

दरभंगा, पटना, पूर्णिया और बिहटा पर विशेष नजर

AIIMS पटना और दरभंगा को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि वे तुरंत जिला भू-अर्जन अधिकारियों से संपर्क करें और प्रक्रिया पूर्ण करें। पूर्णिया और बिहटा में भूमि का आंशिक म्यूटेशन हुआ है, शेष कार्य लंबित है। इन संस्थानों को जल्द ही निर्धारित तिथि पर बुलाकर समस्याओं का ऑन-स्पॉट समाधान किया जाएगा।

हर विभाग के लिए तय होगी विशेष तिथि

विभाग ने फैसला किया है कि हर सरकारी संस्थान को मुख्यालय स्तर से एक विशेष तिथि दी जाएगी। उस दिन संस्थान के तकनीकी जानकार अधिकारी सभी दस्तावेजों और नक्शों के साथ उपस्थित होंगे। उसी दिन ऑनलाइन दाखिल-खारिज और जमाबंदी प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।

अब पारदर्शिता और जिम्मेदारी दोनों अनिवार्य

अपर मुख्य सचिव ने साफ किया है कि अब से भूमि हस्तांतरण के समय ही म्यूटेशन की प्रक्रिया अनिवार्य होगी। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि भविष्य के भूमि विवादों से भी बचाव होगा।

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