शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास

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Koderma: शादी का झांसा देकर लड़की से दुष्कर्म (यौन शोषण) किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार चौधरी की अदालत ने आरोपी जुबेर अंसारी, 29 वर्ष, पिता नसीम अंसारी, ग्राम पुरनाडीह, थाना चंदवारा निवासी को 376 आईपीसी के तहत तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 25 हजार जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 4 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामला वर्ष 2023 का है. इसे लेकर भुक्तभोगी युवती ने चंदवारा थाना कांड संख्या 22/23 दर्ज कराया गया था जिसमें उसने कहा था कि जब उसके घर में कोई नहीं था जुबेर अंसारी उसके घर में आया और उसके साथ दुष्कर्म किया. मना करने पर कहा कि तुमसे मैं निकाह कर लूंगा. इस प्रकार जुबेर अंसारी शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया जिससे वह गर्भवती हो गई. निकाह की बात करने पर वह निकाह करने से इनकार कर दिया. इसके लिए पंचायती भी हुई थी. अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक शिवशंकर राम एवं अधिवक्ता सुधीर कुमार ने किया. इस दौरान सभी 6 गवाहों का परीक्षण कराया गया. कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक शिव शंकर राम ने न्यायालय सेअभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आत्मानंद कुमार पांडे ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया. अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को 376 आईपीसी के तहत के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया.

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