हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, अब प्रदेश के बाहर भी कर सकेंगे नौकरी
चंडीगढ़ | हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत लगे अनुबंधित कर्मचारियों को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है. प्रदेश सरकार अब इन अनुबंधित कर्मचारियों को हरियाणा से बाहर भी नियुक्त कर सकेगी, जिन्हें सेवा सुरक्षा का लाभ दिया गया है. यदि किसी विभाग में स्वीकृत पदों की तुलना में जॉब सिक्योरिटी वाले अनुबंध कर्मचारी अधिक संख्या में हैं, तो उनकी सूची सरकार को भेजी जाएगी. जरूरत पड़ने पर उन्हें अन्य विभागों में भी एडजस्ट किया जा सकेगा. इस विषय में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा आधिकारिक पत्र जारी किया गया है.
लाखों कर्मचारियों को दी गई सेवा सुरक्षा
मुख्य सचिव द्वारा हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया गया है. इसके तहत विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों में कार्यरत वे कर्मचारी जो 5 साल से अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे लगभग 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित किया गया है.
इन कर्मचारियों को सुरक्षित कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करने के लिए 15 अगस्त 2024 तक न्यूनतम 5 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी. साथ ही, उन्हें प्रति वर्ष कम से कम 240 कार्य दिवसों का वेतन प्राप्त हुआ हो.
हरियाणा सरकार ने हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम, 2025 को अधिसूचित कर दिया है।
ये नियम हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 (2024 का 17) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं।
इस निर्णय से राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों,…
— DPR Haryana (@DiprHaryana) August 6, 2025
दो सेवाएं होगी शामिल
यदि कोई कर्मचारी एक ही वर्ष में उच्च और निम्न दोनों पदों पर कार्यरत रहा है, तब भी उसकी सेवा की गणना की जाएगी, चाहे उसने 240 दिन का वेतन प्राप्त किया हो. खासतौर पर वे कर्मचारी, जो पहले नियमित पदों पर थे लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मेरिट सूची रद्द या संशोधित होने के कारण उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, उनकी भी नियमित आधार पर पूर्ण सेवा को 5 वर्षों की योग्यता में शामिल माना जाएगा.
रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट सेवा के बीच की ब्रेक अवधि को छोड़कर अन्य सेवाएं जो राज्य सरकार के नियंत्रण वाले निकायों में की गई हैं, उन्हें भी इसमें जोड़ा जाएगा.