रायपुर में 19 अगस्त से मांस-मटन की बिक्री पर बैन! आदेश जारी, नियम तोड़ा तो होगा ये एक्शन

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Raipur: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अगस्त के महीने के बचे हुए दिनों में तीन दिन तक मांस-मटन की बिक्री पर रोक रहेगी. इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है. इस दौरान अगर कोई भी मांस-मटन की बिक्री करते पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.

Raipur: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चिकन-मटन लवर्स को अगस्त के महीने में तीन दिनों तक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. आधे बचे हुए महीने में तीन दिनों तक शहर में मांस-मटन की बिक्री पर रोक रहेगी. इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है. वहीं, इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.

3 दिन मांस-मटन की बिक्री पर रोक

19 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त को रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पर रोक रहेगी. 19 अगस्त को पर्युषण पर्व का पहला दिन रहेगा. ऐसे में शहर की सभी चिकन-मटन की ब्रिकी वाली दुकानें बंद रहेंगी. वहीं, 26 अगस्त को गणेश चतुर्थी है. इस दिन बप्पा विराजेंगे और 27 अगस्त को पर्युषण का आखिरी दिन है. ऐसे में इन तीनों दिन पूरे रायपुर निगम क्षेत्र में मौजूद पशुवध गृह और सभी मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी.

आदेश जारी

इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देश पर आदेश जारी कर दिया गया है. इस आदेश का पालन हो रहा है कि नहीं इसकी चेकिंग भी की जाएगी. इसके लिए इन तारीखों पर जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रखेंगे.

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की जाएगी सख्त कार्रवाई

मांस-मटन की बिक्री को लेकर महापौर मीनल चौबे ने चेतावनी देते हुए कहा कि पावन पर्वों के दौरान होटलों या किसी भी प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री करते पाए जाने पर तुरंत वहां पर जब्ती की जाएगी. इसके अलावा संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी एक्शन भी लिया जाएगा.

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