वाराणसी : देह व्यापार मामले में संचालक को कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

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वाराणसी। अनैतिक देह व्यापार चलाने के आरोप में गिरफ्तार संचालक को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) नितिन पांडेय की अदालत ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने उसे 50 हजार रुपए के जमानत एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, अभिषेक श्रीवास्तव, पंकज, नरेश यादव और संदीप यादव ने दलीलें पेश की।

मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, डीसीपी क्राइम सरवणन टी को 4 अगस्त 2025 को मुखबिर से सूचना मिली कि चितईपुर थाना क्षेत्र में संचालित दो स्पा सेंटरों में स्पा की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा है।

सूचना के आधार पर एसओजी 2.0 टीम ने सादे वर्दी में स्पा सेंटर पर ग्राहक बनकर जाकर जांच की। जब यह स्पष्ट हुआ कि यहां देह व्यापार चल रहा है, तो पुलिस ने दो दर्जन के बल के साथ घेराबंदी कर 8 युवतियों और 5 पुरुष ग्राहकों सहित स्पा संचालन से जुड़े 1 व्यक्ति को पकड़ा।

छापेमारी के दौरान पुलिस को यूज और सील पैकेट कंडोम भी बरामद हुए। सभी आरोपितों को चितईपुर थाना ले जाकर कानूनी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के बाद संचालक समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।








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