Madhubani में 17 साल की लड़की का अपहरण! प्रेम-प्रसंग या साजिश?

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मधुबनी में स्कूल गई बेटी लौटकर नहीं आई! पिता ने दर्ज कराया अपहरण का केस। क्या प्रेम जाल में फंसी नाबालिग? मधुबनी में 17 साल की लड़की लापता! आरोपी पर शादी के बहाने अपहरण का आरोप। स्कूल के नाम पर गई और गायब हो गई बेटी!@मधुबनी

‘शादी का झांसा देकर ले गया मेरी बेटी को!’

परिजनों का आरोप – युवक बहला कर ले गया। ‘शादी का झांसा देकर ले गया मेरी बेटी को!’ – पंडौल के पिता की थाने में गुहार। 17 साल की लड़की का अपहरण! प्रेम-प्रसंग या साजिश? मधुबनी पुलिस ने दर्ज की FIR। स्कूल गई बेटी अगवा! आरोपी की तलाश में पुलिस छापेमारी में जुटी – जानिए पूरा मामला@मधुबनी, देशज टाइम्स।

मधुबनी के पंडौल में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की अगवा 

मधुबनी/पंडौल –देशज टाइम्स। जिले के पंडौल थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। पीड़ित पिता द्वारा पंडौल थाना में दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

विवरण जानकारी
घटना स्थल पंडौल थाना क्षेत्र, मधुबनी
नाबालिग लड़की उम्र 17 वर्ष, स्कूल जाने की बात कहकर निकली थी
आरोपी युवक आदित्य रावत
आरोप शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर अपहरण
थाना अध्यक्ष मो. नदीम
धारा नाबालिग होने के कारण अपहरण की धाराएं लागू

क्या है पूरा मामला?

लड़की के पिता ने बताया कि उनकी बेटी रोज़ाना की तरह स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने आसपास के इलाके में खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।

बाद में उन्हें जानकारी मिली कि आदित्य रावत नामक युवक ने उनकी बेटी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। इस जानकारी के बाद परिजनों ने थाने में लिखित सूचना दी।

पुलिस की कार्रवाई

पंडौल थाना अध्यक्ष मो. नदीम ने बताया कि आवेदन के अनुसार यह मामला प्रेम-प्रसंग का प्रतीत होता है, लेकिन लड़की नाबालिग होने के कारण अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

कानूनी प्रावधान

भारतीय दंड संहिता के अनुसार नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने पर अपहरण की धारा (Section 363/366A IPC) लागू होती है, भले ही सहमति से साथ गई हो।

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