हरियाणा में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती का नया फॉर्मेट, प्रति केस आधार पर होगी नियुक्ति
पंचकूला | हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग अब स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की स्थाई भर्ती की बजाय प्रति केस आधार पर नियुक्ति कर रहा है. इस मॉडल की शुरुआत पंचकूला जिले के रायपुर रानी सीएचसी से की गई है. यहां तीन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की वैकेंसी निकाली गई है, जिन्हें NHM (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा. सीएचसी में स्टाफ की कमी को इसी पूरा करने के लिए विभाग द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है. हालांकि प्रदेश में पहले भी कॉन्ट्रैक्ट पर डॉक्टरों की नियुक्ति होती रही है, लेकिन प्रति केस पेमेंट का यह तरीका पहली बार अपनाया जा रहा है.
केस के हिसाब से तय होगा भुगतान
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इन डॉक्टरों को जरूरत के समय ऑन कॉल बुलाया जाएगा और केस के आधार पर भुगतान किया जाएगा. पंचकूला में गाइनेकोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया और पीडियाट्रिक्स के लिए एक-एक पद रखा गया है. गाइनेकोलॉजिस्ट को प्रति केस ₹3500, एनेस्थीसिया डॉक्टर को ₹3000 और पीडियाट्रिक्स डॉक्टर को ₹2500 दिए जाएंगे. यह राशि विभाग द्वारा केस दर केस भुगतान की जाएगी.
मार्च 2026 तक रहेगा अनुबंध
नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि चयनित डॉक्टरों का अनुबंध 31 मार्च 2026 तक रहेगा. यदि इस दौरान कोई स्थाई डॉक्टर नियुक्त हो जाता है, तो यह अनुबंध पहले भी समाप्त किया जा सकता है. वहीं, यदि ऐसी स्थिति नहीं बनती है, तो इस कार्यकाल को मार्च 2026 के बाद आगे भी बढ़ाया जा सकता है.