रांची नगर निगम सहित निकायों में भवन नक्शा पास करने के लिए समय-सीमा तय, 30 दिनों में मंजूरी या अस्वीकृति

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Ranchi: रांची नगर निगम सहित अन्य नगर निकायों में समय-सीमा में भवनों का नक्शा पास करने का रास्ता साफ हो गया है. नगर विकास विभाग ने झारखण्ड भवन उपविधि 2016 की धारा-10 की उप धारा-10.6 में दिनांक – 17.08.2017 को द्वितीय संशोधन किया है. इस संबंध में नगरीय प्रशासन निदेशालय ने आदेश जारी किया है और इसके अनुपालन को बाध्यकारी बताया है. निदेशालय ने रांची नगर निगम सहित अन्य निकायों से झारखंड हाइकोर्ट में एक हलफनामा भी दायर करने को कहा है. भवनों का नक्शा नहीं स्वीकृत होने को लेकर झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(C) No. 5345 of 2022 Court on its own Motion Versus The State of Jharkhand & Ors. मामले में न्यायालय सं. – 46 दिनांक – 19.08.2025 आदेश पारित किया गया आदेश, जो निम्नवत है.

ऐसे करना है आवेदन का निष्पादन

“सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर या तो स्वीकृति (Form-VIII(A)) या अस्वीकृति (Form-IX) जारी करनी होगी। प्राधिकारी, आवेदन प्राप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर नक्शे/दस्तावेज़ आदि में संशोधन का सुझाव दे सकता है और आवेदक को इस संचार की तिथि से 7 (सात) दिनों में उत्तर देना होगा। यदि आवेदक निर्धारित अवधि में उत्तर देने में विफल रहता है, तो प्राधिकारी आवेदन के गुण-दोष के आधार पर आगे बढ़ेगा। यदि प्राधिकारी 30 (तीस) दिनों के भीतर योजना पर निर्णय नहीं लेता और आवेदक को लिखित कारण नहीं बताता, तो भवन योजना स्वीकृत मानी जाएगी. उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया है। इस प्रस्ताव एवं प्रसारित पत्र को प्रधान सचिव से भी अनुमोदन लिया गया है. रांची नगर निगम रांची के प्रशासक को यह निर्देश भी दिया गया है कि एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करें, जिसमें कई विवरण रखे जायेंगे. हाइकोर्ट के निर्देश पर ही गाइडलाइन निकायों को भेजा गया है. पूर्व के प्रावधान में नक्शा 15 दिनों ही पास करना था.

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