हरियाणा में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ा फ़ैसला, 30 दिन बाद तक माना जाएगा वैध, इंश्योरेंस कंपनी…
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति की तारीख के बाद 30 दिनों की ग्रेस अवधि तक लाइसेंस को वैध माना जाएगा। इस दौरान हुई किसी दुर्घटना में इंश्योरेंस कंपनी लाइसेंस की समाप्ति का…