हरियाणा में नए बिजली कनेक्शन को लेकर बड़ा अपडेट, समय सीमा की गई तय, देखें

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हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब नए बिजली कनेक्शन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) ने बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए एक तय समय-सीमा लागू कर दी है, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है।

नई व्यवस्था के अनुसार, मेट्रोपॉलिटन शहरों में पूर्ण आवेदन जमा होने के बाद बिजली कनेक्शन अधिकतम तीन दिनों में जारी किया जाएगा। नगर क्षेत्रों में यह अवधि सात दिन और ग्रामीण इलाकों में 15 दिन निर्धारित की गई है। आयोग का दावा है कि नई टाइमलाइन से उपभोक्ताओं को जहां बड़ी राहत मिलेगी, वहीं बिजली विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और गति भी आएगी।

HERC के चेयरमैन नंदलाल शर्मा और सदस्य मुकेश गर्ग ने बताया कि बिजली आपूर्ति संहिता में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। उनका कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर और त्वरित सेवा सुनिश्चित करना है। उन्होंने साफ किया कि यदि किसी अधिकारी द्वारा तय समय सीमा में कनेक्शन जारी नहीं किया जाता है, तो उसकी जवाबदेही तय होगी और कार्रवाई भी संभव है।

चेयरमैन ने यह भी कहा कि हरियाणा के बिजली निगमों ने पिछले वर्षों में घाटे से उबरकर बेहतर आर्थिक स्थिति हासिल की है, लेकिन अब भी कुछ कार्यालयों की धीमी कार्यप्रणाली के कारण विभाग की छवि प्रभावित होती है। ऐसे कार्यालयों पर विशेष निगरानी और सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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