Bilaspur High Court: बिलासपुर DEO रहे अनिल तिवारी को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, जानें क्या है मामला
Bilaspur High Court DEO Case: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) रहे डॉ. अनिल तिवारी को राहत देने से मना कर दिया है। डॉ. तिवारी ने छह महीने में अपने ट्रांसफर और सहायक संचालक पद पर नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट (High Court) में याचिका दायर की थी।
कोर्ट ने यह भी कहा
साथ ही कोर्ट ने DEO को ट्रांसफर कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है और शासन को कहा है कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई।
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