CG Property Tax: 30 सितंबर के पहले एडवांस में संपत्तिकर जमा करने पर मिलेगी 5 प्रतिशत छूट, जानें रायपुर नगर निगम की पहल
हाइलाइट्स
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30 सितंबर तक 5% छूट
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ऑनलाइन पेमेंट से टैक्स जमा करें
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समय पर टैक्स से सुविधाएं बेहतर
CG Raipur Property Tax : राजधानी रायपुर (Raipur News) में नगर निगम ने संपत्ति करदाताओं (Property Tax Payers) को बड़ी राहत दी है। जो लोग 30 सितंबर 2025 तक सालभर का संपत्ति कर (CG Property Tax) एडवांस में जमा करेंगे, उन्हें 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह कदम लोगों को समय पर टैक्स भुगतान (Tax Payment) के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

अप्रैल से ही जारी है छूट योजना
नगर निगम की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत 1 अप्रैल 2025 से की गई थी। अप्रैल से जून तक जिन्होंने एडवांस टैक्स जमा किया उन्हें 6.25 प्रतिशत की छूट मिली। वहीं जुलाई से सितंबर के बीच टैक्स भरने वालों के लिए यह छूट घटकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।
नगर निगम की उपायुक्त (राजस्व) डॉ. अंजलि शर्मा का कहना है कि 30 सितंबर तक लोग इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर तक यह छूट 4 प्रतिशत और जनवरी से मार्च तक घटकर केवल 3 प्रतिशत रह जाएगी।
टैक्स जमा करने की प्रक्रिया और डिजिटल सुविधा
नगर निगम ने टैक्स भुगतान (CG Property Tax) की सुविधा को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम (Online Tax Payment System) भी शुरू किया है। लोग निगम की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल एप के जरिए घर बैठे टैक्स जमा कर सकते हैं। वहीं वार्ड कार्यालयों में भी टैक्स काउंटर बनाए गए हैं।
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समय पर टैक्स भुगतान का लाभ
अधिकारियों का कहना है कि समय पर टैक्स भुगतान से न केवल लोगों को छूट का लाभ मिलता है, बल्कि नगर निगम को बुनियादी सुविधाओं (Basic Civic Facilities) जैसे सड़क, सफाई और जलापूर्ति को बेहतर करने में मदद मिलती है। यही कारण है कि निगम एडवांस टैक्स जमा करने वालों को प्रोत्साहन के तौर पर रियायत दे रहा है।
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