जाति-धर्म आधारित कार्रवाई आदेश पर मुख्यमंत्री योगी का कड़ा रुख: पंचायती राज विभाग का संयुक्त निदेशक निलंबित

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रिपोर्ट- आलोक राय, लखनऊ

हाइलाइट्स 

  • संविधान विरोधी आदेश पर उनका रुख ‘जीरो टॉलरेंस’
  • पंचायती राज विभाग का संयुक्त निदेशक निलंबित
  • भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति नहीं हो

Yogi Adityanath:  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग के एक अधिकारी द्वारा जारी किए गए जाति-धर्म आधारित कार्रवाई आदेश पर सख्त कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल रद्द कर दिया है। इसके साथ ही, पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक को निलंबित भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार की नीतियां पूर्वाग्रह से प्रेरित नहीं हो सकती हैं और संविधान विरोधी आदेश पर उनका रुख ‘जीरो टॉलरेंस’ का है।

क्या था मामला?

पंचायती राज विभाग के संयुक्त निदेशक द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जाति-धर्म के आधार पर निर्देश दिए गए थे। यह आदेश संविधान की मूल भावना के खिलाफ था, जो सभी नागरिकों को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे उनकी जाति या धर्म कुछ भी हो।

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मुख्यमंत्री का सख्त संदेश

इस आदेश की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल इसका संज्ञान लिया। उन्होंने आदेश को तुरंत रद्द करने का निर्देश दिया और संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी दोहराया कि अवैध कब्जों के खिलाफ कार्यवाही पूरी निष्पक्षता, तथ्यों और कानून के अनुसार की जानी चाहिए, न कि जाति या धर्म के आधार पर।

सरकार की नीति में निष्पक्षता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि सरकार की सभी नीतियां और कार्रवाईयाँ निष्पक्ष और पारदर्शी हों। उन्होंने कई बार कहा है कि कानून का पालन सभी नागरिकों को समान रूप से करना चाहिए और किसी भी प्रकार का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना पर उनकी त्वरित कार्रवाई ने यह संदेश दिया है कि सरकार किसी भी अधिकारी को संविधान के खिलाफ जाने की इजाजत नहीं देगी।

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