जिला प्रशासन श्रीगंगानगर ने गाइडलाइन एवं दिशा-निर्देश किये जारी

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जिला प्रशासन श्रीगंगानगर ने गाइडलाइन एवं दिशा-निर्देश किये जारी

श्रीगंगानगर। जिला प्रशासन श्रीगंगानगर ने सुरक्षा के एहतियातन तौर पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला में शाम सात बजे के बाद डीजे नहीं बजेंगे, तेज ध्वनि पर भी प्रतिबंध रहेगा। विवाह समारोह में तेज लाइटिंग नहीं कर सकेंगे। यह जानकारी डीआईजी पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने दी। जिला कलेक्टर डॉ मंजू ने धारा 223 के तहत जारी किए आदेश। श्रीगंगानगर जिले के कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स में आगामी आदेश तक अवकाश घोषित, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाएं भी स्थगित, श्रीगंगानगर कलेक्टर डॉ. मंजू ने जारी किए आदेश, आदेशों की अवहेलना करने पर होगी कार्रवाई।

  • बाजार सायं 7 बजे तक बंद कर दें।
  • जिले में जब ब्लैक आउट हो, उस दौरान सभी प्रकार की लाईटें बंद रखें। साथ ही दुपहिया, तिपहिया एवं चार पहिया वाहन सहित समस्त प्रकार के वाहनों से होने वाला आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित रखें।
  • डिफेंस एरिया की परिधि के दायरे में आवागमन पूर्णतः वर्जित रहेगा। इस क्षेत्र में अवांछनीय रुप से कोई भी व्यक्ति घूमता हुआ नजर आएगा तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
  • विवाह सहित अन्य आवश्यक समारोह दिन के समय आयोजित किए जाएं।
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