सिर्फ ₹2000 के लिए महिला की जिंदगी बनी नरक, वायरल हुई मॉर्फ्ड फोटो, जानिए फिर क्या हुआ……

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Woman: मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में रहने वाली 25 वर्षीय महिला (Woman) के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पीड़ित महिला ने इंस्टाग्राम पर ‘कैश लोन’ नामक एक मोबाइल ऐप का विज्ञापन देखकर लोन के लिए आवेदन किया था, लेकिन इसके बाद न केवल उन्हें वित्तीय धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें मानहानि की धमकियां भी मिलने लगीं.

लोन के जाल में फंसी Woman

Personal Loan

मामले की पीड़िता, जो जोगेश्वरी पश्चिम के क्रांति नगर इलाके के सुल्तानाबाद चॉल में अपने परिवार के साथ रहती है, ने इंस्टाग्राम पर “कैश लोन” नाम के एक ऐप का विज्ञापन देखा. उसे पैसों की तुरंत ज़रूरत थी, इसलिए उसने 20 जुलाई 2025 को दोपहर करीब 2:30 बजे ऐप डाउनलोड किया.

महिला (Woman) ने ऐप पर अपनी सारी निजी जानकारी, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स शेयर कीं. उसने अपना कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट नंबर दिया और ₹2000 का लोन मांगा, जिसमें से उसे सिर्फ़ ₹1300 ट्रांसफर किए गए. यह लोन छह दिनों के लिए था.

पैसे न लौटाने पर मिली धमकियां

लोन की अवधि पूरी होने से पहले ही महिला (Woman) को मोबाइल पर धमकी भरे मैसेज आने लगे. आरोपियों ने कहा कि अगर उसने तुरंत पैसे नहीं लौटाए तो वह उसकी अश्लील तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा. इसी डर से पीड़ित ने 31 जुलाई की शाम 6 बजे तक UPI के ज़रिए दो किश्तों में 1000-1000 रुपये यानी कुल 2000 रुपये भेज दिए। यह रकम फ़ोनपे पर ‘संदेश कुमार’ नाम के एक व्यक्ति के खाते में चली गई.

वायरल की न्यूड फोटो

शाम करीब 7 बजे पीड़िता की मौसी ने फोन करके बताया कि महिला (Woman) की एक नग्न तस्वीर, जिसमें उसका चेहरा बदलकर छेड़छाड़ की गई है, उन्हें व्हाट्सएप पर भेजी गई है. इसके तुरंत बाद, उसी नंबर से पीड़िता की दो और दोस्तों को भी यही तस्वीर भेजी गई. इस मानसिक आघात के बाद पीड़िता ने पूरे मामले की जानकारी अपने पिता को दी और वह थाने पहुंचे. पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने साफ तौर पर कहा है कि आरोपियों ने उसकी प्रतिष्ठा खराब करने की धमकी दी और जानबूझकर मॉर्फिंग के जरिए अश्लील सामग्री तैयार की.

धारा 419 (धोखाधड़ी), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी), 354डी (साइबर स्टॉकिंग), 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्द/हावभाव) और आईटी अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

 

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