सरकार का बड़ा फैसला: तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को अब मिलेंगे 25,000 रुपये, जानें कैसे उठाएं लाभ

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राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के लिए संचालित अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला परित्यक्ता/तलाकशुदा हेतु सहायता योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2006-07 से संचालित है।

पात्रता की मुख्य शर्तें निम्नवत हैं:

1. महिला मुस्लिम समुदाय की होनी चाहिए।

2. पति द्वारा दो वर्ष या अधिक समय से छोड़ी गई हो और भरण-पोषण की कोई व्यवस्था न हो, या जिन्हें पति द्वारा विधिवत तलाक दिया गया हो और आर्थिक मदद की आवश्यकता हो।

3. महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

4. परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

अनिवार्य दस्तावेज:

परित्यक्ता/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र (जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी द्वारा)

स्वयं का घोषणापत्र दो गवाहों के साथ

आयु एवं आय प्रमाण पत्र

आधार कार्ड

पासबुक की प्रति

पासपोर्ट साइज फोटो

मानसिक विकलांगता प्रमाण (यदि लागू हो)

इस योजना का संचालन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। अनुमोदित लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी।

यह सहायता जीवन में केवल एक बार ही दी जाएगी। मुस्मात महिलाएं इस योजना के दायरे में नहीं आएंगी।

पात्र महिलाएं निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकती हैं। आवेदन संबंधित दस्तावेजों के साथ जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, नवादा के कार्यालय में जमा करना होगा। अधिक जानकारी हेतु जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, नवादा से संपर्क किया जा सकता है।

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