हरियाणा सरकार 18 वर्ष तक के इन बच्चों को दे रही 2400 रुपये हर महीने, ऐसे उठाए लाभ
सिरसा। हरियाणा सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत निःशक्त बच्चों को आर्थिक संबल दिया जा रहा है। सरकार की इस विशेष सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष तक की आयु के ऐसे बच्चे, जो स्कूल नहीं जा पाते और जिनका आईक्यू 50 से कम है, उन्हें प्रतिमाह 2400 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वर्तमान में सिरसा जिले के 615 पात्र बच्चे इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
जानकारी के अनुसार यह योजना विशेष रूप से उन बच्चों के लिए है, जो जन्म से या किसी कारणवश मानसिक रूप से अक्षम हैं और सामान्य शिक्षा प्रणाली से जुड़ने में असमर्थ हैं। योजना का लाभ उन्हीं बच्चों को दिया जाता है, जिनकी आयु 0 से 18 वर्ष के बीच हो और जिनके पास सिविल सर्जन द्वारा जारी ‘मंदबुद्धि प्रमाण पत्र’ उपलब्ध हो। इस प्रमाण पत्र में बच्चे का आईक्यू 50 से कम दर्ज होना अनिवार्य है, साथ ही यह भी जरूरी है कि बच्चा किसी भी स्कूल में अध्ययनरत न हो।
सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाता है। आवेदन फॉर्म को पूरी तरह भरने के बाद सभी आवश्यक और सत्यापित दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में जमा करवाना होता है। आवेदन की जांच पूरी होने के बाद पात्र पाए गए बच्चे की वित्तीय सहायता स्वीकृत कर दी जाती है और तय राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
इस योजना के तहत आवेदन करते समय राशन कार्ड, सिविल सर्जन द्वारा जारी प्रमाण पत्र, हलफनामा, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करने होते हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य ऐसे विशेष बच्चों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत देना है, ताकि उनकी देखभाल और आवश्यक जरूरतों को पूरा किया जा सके।
सरकार की यह पहल न केवल विशेष बच्चों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक है, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सहारा साबित हो रही है। जिला प्रशासन ने पात्र परिवारों से अपील की है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर योजना का लाभ उठाएं।