Haryana : हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, इन गांवों में नहीं खुलेंगे शराब ठेके
Haryana : हरियाणा मंत्रिमंडल ने 2025-27 की नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है. इस नीति में कई अहम बदलाव किए गए हैं. जिनका असर सीधे तौर पर राज्य के छोटे गांवों और शराब कारोबार पर पड़ेगा.
500 से कम आबादी वाले गांवों में नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें
सरकार ने सामाजिक दृष्टिकोण से एक बड़ा फैसला लिया है. अब 500 या उससे कम आबादी वाले किसी भी गांव में शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों में नशाखोरी पर लगाम लगाने के प्रयास का हिस्सा है.Haryana
नई नीति अब वित्तीय वर्ष के साथ होगी लागू
सरकार ने आबकारी नीति की समयसीमा को अब वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के अनुरूप करने का निर्णय लिया है. नई नीति 12 जून 2025 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी यानी यह 21.5 महीने के लिए प्रभावी रहेगी. इसके बाद से हर नीति को अप्रैल से शुरू किया जाएगा.
शराब के विज्ञापनों पर पूरी तरह रोक
नई नीति के तहत शराब के सभी प्रकार के विज्ञापनों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है. अब लाइसेंस प्राप्त क्षेत्रों में भी कोई ब्रांडिंग या प्रमोशनल बोर्ड नहीं लगाए जा सकेंगे. अगर कोई विक्रेता इसका उल्लंघन करता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
क्या होगा नई नीति का असर?
सरकार का मानना है कि इस फैसले से ग्रामीण इलाकों में सामाजिक माहौल सुधरेगा और युवाओं को नशे से दूर रखने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही अवैध शराब बिक्री और प्रलोभन वाले विज्ञापन पर भी लगाम लगेगी.