हिमाचल: वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

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छराबड़ा स्थित वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल के स्वामित्व पर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के नजदीक छराबड़ा स्थित वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल के स्वामित्व पर मंगलवार को हाईकोर्ट में बहस हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ की अदालत ने सरकार को एक सप्ताह के भीतर लिखित तौर पर दलीलें देने को कहा है। सरकार की ओर से पेश सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने अपनी दलीलें पेश कीं और लिखित दलीलों के लिए अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर दिया।

  • हाईकोर्ट में पिछले कई महीनों से वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल के स्वामित्व और शेयर को लेकर सुनवाई चल रही थी। याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से 7 मई को इस मामले में अपनी दलीलें पेश की थीं। उसके बाद सरकार ने इन दलीलों को खंडन करने के लिए समय मांगा। वहीं, ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड (ईआईएच) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए।
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