हिमाचल: 8 साल बाद दैनिक वेतनभोगी होंगे नियमित, हाईकोर्ट का आदेश

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प्रदेश हाईकोर्ट ने एचआरटीसी के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को आठ साल की सेवा पूरी होने के बाद नियमित करने के आदेश दिए हैं।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एचआरटीसी के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को आठ साल की सेवा पूरी होने के बाद नियमित करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में परिवहन निगम को आदेश दिया कि 30 जून तक या उससे पहले कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए और सभी लाभ जारी किए जाएं। यह आदेश न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने एक साथ सभी याचिकाओं का निपटारा करते हुए पारित किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं को वास्तविक वित्तीय लाभ याचिका दायर करने की तिथि से तीन साल पहले तक के दिए जाएंगे। उससे पहले के वित्तीय लाभ केवल नोशनल आधार पर माने जाएंगे।

याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से मांग की थी कि एचआरटीसी को कर्मचारियों की प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से आठ साल की सेवा पूरी करने के आधार पर उनकी सेवाएं नियमित करने के निर्देश दिया जाए। उन्होंने 10 अक्टूबर 2018, 6 अप्रैल 2017, 15 अक्टूबर 2018 और 26 नवंबर 2019 को जारी निगम के आदेशों को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता निगम में चपरासी, चौकीदार, क्लर्क और स्वीपर जैसे पदों पर कार्यरत थे।

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