Hindu Vs Muslim: जबलपुर में मां दुर्गा पर अभद्र टिप्पणी से मचा बवाल, हिंदुओं का भड़का आक्रोश, अरबाज अली के खिलाफ FIR

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हाइलाइट्स

  • जबलपुर में मां दुर्गा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी।
  • आरोपी अरबाज के खिलाफ केस दर्ज, तलाश जारी।
  • लव जिहाद से संबंधित संदेश वाली झांकी पर टिप्पणी।

Jabalpur Maa Durga Pandal Objectionable Comment: नवरात्रि के पवित्र पर्व के बीच जबलपुर के अधारताल क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां मुस्लिम युवक द्वारा सोशल मीडिया पर मां दुर्गा को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी ने पूरे इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया। धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली इस अभद्र पोस्ट के विरोध में शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी अरबाज अली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

माता रानी पर अभद्र टिप्पणी, लोगों में आक्रोश

दरअसल, जबलपुर के अधारताल थाना क्षेत्र में जयप्रकाश दुर्गा उत्सव समिति ने ‘लव जिहाद’ को लेकर जनजागरूकता के उद्देश्य से विशेष थीम पर पंडाल सजाया था। समिति के सदस्य अनूप पटेल ने एक अक्टूबर को इस पंडाल का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया।

Hindu Vs Muslim: जबलपुर में मां दुर्गा पर अभद्र टिप्पणी से मचा बवाल, हिंदुओं का भड़का आक्रोश, अरबाज अली के खिलाफ FIR

सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी

अनूप पटेल ने पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में बताया कि उन्होंने जनजागरूकता और प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से पंडाल का एक वीडियो बनाया था। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो पर कमेंट करते हुए अरबाज अली नामक युवक ने मां दुर्गा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुईं। पटेल ने अधारताल थाने में शिकायत करने के साथ ही आरोपी के इंस्टाग्राम पोस्ट के स्क्रीनशॉट भी पुलिस को सौंपे।

आरोपी के बंदूक के साथ फोटो भी वायरल

आरोपी अरबाज अली की सोशल मीडिया प्रोफाइल से एक और फोटो सामने आई है, जिसमें वह हाथ में बंदूक लिए खड़ा नजर आ रहा है। इससे मामला और गंभीर हो गया है। पुलिस इस फोटो की भी जांच कर रही है।

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पुलिस ने दर्ज किया मामला, तलाश जारी

थाना प्रभारी प्रवीण कुमार कुमरे ने बताया कि शिकायत में जो स्क्रीनशॉट दिए गए थे, उनकी जांच की गई और टिप्पणी को सत्य पाया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 और 353(2) के तहत केस दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

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