HPSC का बड़ा फैसला, ADA भर्ती परीक्षा में जरूरी नहीं आधार कार्ड; याचिका निराधार

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चंडीगढ़ | हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि सहायक जिला अटार्नी (ADA) भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन और बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा. इस बारे में कमीशन के सचिव मुकेश कुमार आहूजा ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है.

विज्ञापन को दी थी चुनौती

यह हलफनामा उस याचिका के उत्तर में दायर किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता मीना कुमारी ने एचपीएससी की तरफ से 8 अगस्त 2025 को जारी विज्ञापन संख्या 18/ 2025 को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता की तरफ से दावा किया गया था कि इस विज्ञापन और भर्ती प्रक्रिया में आधार संख्या उपलब्ध कराना और उसे बायोमीट्रिक उपस्थिति से जोड़ना कंपलसरी है, जो असंवैधानिक है. उन्होंने कोर्ट से विज्ञापन को कैंसिल करने और आयोग को निर्देश देने की मांग उठाई थी.

एचपीएससी सचिव ने अपने जवाब में साफ किया कि विज्ञापन में आधार का उल्लेख सिर्फ सक्षम प्रविधान के रूप में किया गया था. उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर सभी उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट उपस्थिति रिकॉर्ड की जाती है. अगर किसी उम्मीदवार की पहचान पर कोई शक होता है, तभी उसकी पुष्टि आधार डेटाबेस से की जा सकती है.

याचिका निराधार 

इसका यह मतलब नहीं है कि जो अभ्यर्थी मोबाइल नंबर के आधार पर रजिस्टर हुए हैं, उन्हें परीक्षा देने से रोका जाएगा या उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं की जाएगी. सचिव ने याचिका को निराधार बताते हुए कहा कि यह पूरी तरह गलत धारणाओं और भ्रांतियों पर आधारित है, इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए व भारी जुर्माना लगाना चाहिए.

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