HSRP Mandatory: अब हर वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, एचएसआरपी के नहीं होने पर अब बंद हो जाएगी ये सुविधाएं

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हाइलाइट्स

  • वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य।
  • HSRP नहीं होने पर नहीं होगा PUC, फिटनेस और रिन्यू।
  • 15 अगस्त से परिवहन विभाग चलाएगा विशेष अभियान।

HSRP Mandatory All Vehicles MP Transport Department: मध्य प्रदेश के वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (High Security Registration Plate) अब सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, परिवहन विभाग 15 अगस्त के बाद से तीन महीने का विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है। बिना HSRP के वाहन चालकों को PUC, फिटनेस जांच या रजिस्ट्रेशन रिन्यू जैसी सेवाएं नहीं मिलेंगी। जिससे वाहन मालिकों की मुश्किलें बढ़ सकती है। भोपाल के 4.58 लाख वाहनों पर अब भी HSRP नहीं लगी है।

वाहनों पर HSRP लगवाना अनिवार्य

दरअसल, सड़क सुरक्षा मजबूत करने और फर्जी नंबर प्लेटों पर नियंत्रण पाने के लिए, अब हर वाहनों में High Security Registration Plate (HSRP) लगवाना जरूरी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग ने 15 अगस्त के बाद तीन महीने तक विशेष अभियान चलाने की तैयारी की है। इस अवधि में वाहनों की जांच होगी और HSRP नहीं लगवाने वाले वाहन चालकों को कई तरह की सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा।

सभी वाहन मालिक जल्द लगवाएं नंबर प्लेट

ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विवेक शर्मा ने कहा है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) वाहनों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। इससे वाहन की पहचान आसान होती है और चोरी या अपराध की स्थिति में उसे ट्रेस करना भी संभव हो जाता है। उन्होंने वाहन मालिकों से अपील की कि जिन गाड़ियों में अभी तक HSRP नहीं लगी है, वे इसे तुरंत लगवाएं।

कमर्शियल वाहनों के लिए भी अनिवार्य

कमर्शियल गाड़ियों के लिए भी यह नियम सख्ती से लागू होगा। अब से कोई भी कमर्शियल वाहन HSRP के बिना फिटनेस जांच नहीं करा सकेगा, और फिटनेस सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किया जाएगा। यह नियम सभी श्रेणी के वाहनों पर लागू रहेगा, ताकि सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।

भोपाल में कई वाहनों पर अब तक नहीं लगी HSRP

भोपाल में अभी भी बड़ी संख्या में वाहन ऐसे हैं, जिन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगाई गई है। आंकड़ों के अनुसार, 2019 से पहले पंजीकृत करीब 4.35 लाख वाहनों पर अब तक HSRP नहीं लगी है। वहीं, 2019 के बाद रजिस्टर्ड करीब 23 हजार वाहनों पर भी एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगी हैं।

बगैर नंबर प्लेट के वाहन चलाना अपराध

परिवहन विभाग के अनुसार बिना HSRP के वाहन चलाना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। इसलिए तुरंत HSRP लगवाना या रिप्लेस कराना जरूरी है। बिना HSRP प्लेट वाहन चलाने पर भारी जुर्माना हो सकता है। जुर्माना की राशि 5 हजार तक हो सकती है। इस विशेष नंबर प्लेट के नहीं होने पर वाहनों चालकों, वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई होती रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के परिवहन विभाग कार्रवाई तेज करने जा रही है।

HSRP नहीं तो इन सेवाओं पर पड़ेगा असर

आरटीओ भोपाल जितेंद्र शर्मा के मुताबिक, सभी प्रमुख सेवाएं जैसे कि पॉल्युशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट, वाहन की फिटनेस जांच और रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल आदि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के पोर्टल से लिंक हैं। इन सेवाओं का लाभ अब केवल उन्हीं वाहन मालिकों को मिलेगा जिनकी गाड़ियों पर मानक HSRP नंबर प्लेट लगी होगी।
यदि आपकी गाड़ी पर अभी तक HSRP नहीं लगी है, तो पीयूसी (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट नहीं बन सकेगा। 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं हो पाएगा।

खबर अपडेट हो रही है।

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