Property Cash Payment: प्रॉपर्टी खरीद में अगर 2 लाख से अधिक कैश पेमेंट किया, तो आयकर विभाग को देनी होगी इसकी जानकारी

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हाइलाइट्स

  • प्रॉपर्टी डील में 2 लाख से अधिक नगद पर रिपोर्ट
  • आयकर विभाग को देनी होगी पूरी जानकारी
  • नगद किश्तों में पेमेंट भी गैरकानूनी माना जाएगा

Property Cash Payment Rule Income Tax: पंजीयन विभाग और आयकर विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में यह साफ कर दिया गया है कि प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री में दो लाख या उससे अधिक का नकद (cash) लेन-देन छिपाया नहीं जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर इस संबंध में जल्द ही एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार किया जाएगा।

प्रॉपर्टी डील में 2 लाख से अधिक नगद पर रिपोर्ट।

बैठक में तय हुए निर्देश

आयकर विभाग की इंटेलिजेंस और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विंग ने पंजीयन विभाग के अफसरों को बताया कि अगर किसी दस्तावेज की रजिस्ट्री के दौरान खरीदार या विक्रेता यह दावा करता है कि सौदे में दो लाख रुपए या उससे अधिक का नगद भुगतान हुआ है, तो इसकी सूचना सीधे आयकर विभाग को देनी होगी। विभाग इस तरह के मामलों की जांच करेगा।

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किश्तों में कैश लेन-देन भी नहीं मान्य

आयकर अधिनियम के तहत दो लाख या उससे अधिक का नकद भुगतान किश्तों में भी नहीं किया जा सकता। यानी कोई खरीदार यदि राशि को कई हिस्सों में कैश के रूप में चुकाने की कोशिश करता है, तो वह भी नियम का उल्लंघन माना जाएगा।

जानकारी न देने पर होगी सख्ती

यदि किसी सब रजिस्ट्रार ने नगद भुगतान की जानकारी विभाग को नहीं दी तो आयकर विभाग सीधे मुख्य सचिव को इसकी रिपोर्ट भेजेगा। इसके लिए निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जा रहा है ताकि अवैध कैश ट्रांजैक्शन पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके।

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