MP में 133 साल पुरानी जमीन पर रक्षा मंत्रालय का कब्जा: हाईकोर्ट ने कार्रवाई को बताया गलत, कहा- तुरंत लौटाया जाए कब्जा

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हाइलाइट्स

  • महू में 1.8 एकड़ जमीन पर रक्षा मंत्रालय का कब्जा
  • इंदौर हाईकोर्ट ने मंत्रालय की कार्रवाई को बताया गलत
  • हाईकोर्ट ने कहा- कार्रवाई अवैध, कब्जा तुरंत हटाएं

Mhow land Dispute: मध्य प्रदेश के महू में स्थित 133 साल पुरानी 1.8 एकड़ जमीन पर रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए जबरन कब्जे को लेकर इंदौर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मंत्रालय की कार्रवाई को गलत बताते हुए कब्जा तुरंत हटाने का आदेश दिया है। यह जमीन 1892 में खरीदी गई थी और 1995 से विवादों में है। कब्जा किए जाने के मामले में हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संबंधित विभाग को कड़ी फटकार लगाई है।

हाईकोर्ट ने मंत्रालय को लगाई फटकार

इंदौर हाईकोर्ट में 133 साल पुरानी प्रॉपर्टी को लेकर रक्षा मंत्रालय को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि मंत्रालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश का गलत उपयोग किया और याचिकाकर्ताओं को अपील का मौका दिए बिना कब्जा कर लिया, जो पूरी तरह गलत है। कोर्ट ने मंत्रालय की कार्रवाई को अवैध ठहराया और कब्जा तुरंत हटाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट आने वाले दिनों में मामले में आगामी आदेश जारी कर सकता है।

जमीन पर रक्षा मंत्रालय का विवादित कब्जा

दरअसल, पूरा मामला महू में स्थित तकरीबन 1.8 एकड़ जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। यह संपत्ति 133 साल पुरानी है। जिस पर रक्षा मंत्रालय के द्वारा कब्जा कर लिया गया। इस जमीन को साल 1892 में खरीदा था, यह जमीन याचिकाकर्ता अन्ना चंदीरमानी और अरुणा के पूर्वजों ने खरीदी थी, लेकिन 1995 में रक्षा मंत्रालय ने बेदखली का नोटिस भेजा था, जिसके बाद दोनों बहनों ने जवाब देकर 1997 में सिविल कोर्ट में केस दायर किया, 2022 में कोर्ट ने उनका आवेदन खारिज कर दिया।

कोर्ट ने दिया कब्जा हटाने का आदेश

मामले में 2024 में दोनों बहनों ने बेदखली पर रोक की याचिका लगाई, जिसे अपील कोर्ट ने खारिज कर दिया। जिसके बाद दोनों ने इंदौर हाईकोर्ट का रुख किया। अब मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को अदालत ने फटकार लगाई है।

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कोर्ट ने मंत्रालय की कार्रवाई को बताया अवैध

मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रणय वर्मा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 24 घंटे में कोई आसमान नहीं टूटता। कोर्ट ने आदेश दिया कि जमीन की यथास्थिति बनाई जाए और कब्जा तुरंत याचिकाकर्ताओं को लौटाया जाए। कोर्ट ने मंत्रालय की कार्रवाई को अवैधानिक और कानून विरोधी बताया।

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