Indore High Court Bench: इंदौर HC का बड़ा फैसला, कोर्ट ने कहा- SP को नहीं TI को चार्जशीट देने का अधिकार, DGP को आवेदन पर पुनर्विचार का आदेश

0


हाइलाइट्स

  • हाई कोर्ट- एसपी को इंस्पेक्टर को चार्जशीट देने का अधिकार नहीं
  • देवास एसपी का आदेश अवैध, विभागीय जांच पर रोक
  • डीजीपी भोपाल को पुनर्विचार कर निर्णय के निर्देश

Indore High Court Bench SP No Right to Chargesheet Inspector DGP:   मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MP High Court) की इंदौर खंडपीठ ने एक अहम आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि जिला पुलिस अधीक्षक (SP) को किसी भी निरीक्षक (Inspector) को चार्जशीट (Chargesheet) जारी करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस मैनुअल (Police Manual) के अनुसार यह अधिकार केवल पुलिस महानिरीक्षक (IG) को प्राप्त है। इस आधार पर कोर्ट ने इंस्पेक्टर भगवानदास बीरा (Inspector Bhagwandas Bira) के खिलाफ जारी विभागीय जांच (Departmental Inquiry) पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश दिए हैं।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में डीजीपी भोपाल (DGP Bhopal) को निर्देश दिया है कि वे भगवानदास बीरा के आवेदन पर पुनर्विचार (Reconsideration of Application) करें और नियमों के अनुरूप निर्णय (Decision as per Rules) लें।

मामला क्या है? 

यह मामला देवास (Dewas) जिले का है, जहां उस समय पदस्थ एसपी (Superintendent of Police) ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर इंस्पेक्टर भगवानदास बीरा को चार्जशीट थमा दी थी।

मामले की पृष्ठभूमि में यह तथ्य सामने आया कि इंस्पेक्टर भगवानदास बीरा की पत्नी ने उनके खिलाफ दहेज प्रताड़ना (Dowry Harassment Case) का केस दर्ज कराया था। हालांकि, इस केस में खंडवा (Khandwa) की अदालत ने भगवानदास बीरा को निर्दोष (Acquitted) पाया। इसके बावजूद, देवास के तत्कालीन एसपी ने उनके खिलाफ विभागीय जांच (Departmental Inquiry) शुरू कर दी।

कोर्ट का निर्णय 

हाई कोर्ट (High Court Indore Bench) ने सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस मैनुअल में स्पष्ट प्रावधान है कि निरीक्षक स्तर के अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई या चार्जशीट जारी करने का अधिकार केवल पुलिस महानिरीक्षक (Inspector General – IG) को है।

कोर्ट ने पाया कि देवास के एसपी ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन (Exceeding Jurisdiction) किया है। इस कारण हाई कोर्ट ने विभागीय जांच पर अस्थायी रोक (Stay Order) लगाते हुए कहा कि SP का चार्जशीट जारी करने का आदेश अवैध (Illegal) है।

साथ ही कोर्ट ने डीजीपी भोपाल (DGP Bhopal) को निर्देश दिया है कि वे मामले की पूरी फाइल की समीक्षा कर भगवानदास बीरा के आवेदन पर पुनर्विचार करें (Reconsider the Application) और पुलिस मैनुअल के अनुसार उचित निर्णय लें।

भोपाल की अरेरा कॉलोनी में चोरी: कृष्णा डेयरी से चोरों ने उड़ाया घी, सिलेंडर और चांदी की मूर्तियां, घटना CCTV में कैद 

Indore High Court Bench: इंदौर HC का बड़ा फैसला, कोर्ट ने कहा- SP को नहीं TI को चार्जशीट देने का अधिकार, DGP को आवेदन पर पुनर्विचार का आदेश

राजधानी के पॉश इलाके अरेरा कॉलोनी में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। 11 नंबर स्टॉप स्थित कृष्णा डेयरी (Krishna Dairy) में शनिवार देर रात नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोल दिया और डेयरी से भारी मात्रा में सामान चोरी कर लिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें 

Leave A Reply

Your email address will not be published.