हरियाणा में एकीकृत पेंशन योजना को मिली हरी झंडी, 1 अगस्त 2025 से लागू होगा विकल्प
चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने कैबिनेट मीटिंग में केंद्र सरकार की तर्ज पर एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस नई व्यवस्था के तहत, प्रदेश के सरकारी कर्मचारी 1 अगस्त 2025 से यूपीएस योजना का विकल्प चुन सकेंगे. हालांकि, कर्मचारियों के पास राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को अपनाने का भी ऑप्शन मौजूद रहेगा.
सरकारी विभागों से होगी शुरुआत
यह योजना केवल सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिए लागू की जाएगी. बाद में इसे बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों तक भी बढ़ाया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस योजना से कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी. विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है, लेकिन सरकार का कहना है कि यह फैसला कर्मचारियों के हित में लिया गया एक बड़ा कदम है.
हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को लागू करने का निर्णय लिया है।
इस ऐतिहासिक कदम के तहत यह 1 अगस्त, 2025 से… pic.twitter.com/0eAQBpPL1X
— DPR Haryana (@DiprHaryana) June 26, 2025
मिलेगी न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन
यूपीएस से जुड़ी अधिसूचना में सरकार ने बताया है कि जो कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके होंगे, उन्हें रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों में मिलने वाले औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा. जिन कर्मचारियों ने 10 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी की है और रिटायर हो रहे हैं, उन्हें प्रतिमाह ₹10,000 की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन दी जाएगी