Jabalpur Accountant Case:डिफेंस में सहायक अकाउंटेंट रहते खरीदी आय से अधिक संपत्तियां, पत्नी, बेटे, बहू को 3-3 साल की सजा
MP Jabalpur CGDA Accountant Disproportionate Assets Case: जबलपुर प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत ने जबलपुर कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट विभाग के पूर्व सहायक लेखाधिकारी की पत्नी, बेटे और बहू को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।
पूर्व सहायक लेखाधिकारी की आय से अधिक संपत्तियों की खरीदी के मामले में ईडी का यह पहला फैसला बताया जा रहा है। सूर्यकांत गौर ने यह संपत्तियां सहायक लेखाधिकारी रहते अपनी पत्नी, बेटे और बहू के नाम ले रखी थी। इसमें सुनवाई के दौरान पूर्व सहायक लेखाधिकारी सूर्यकांत गौर का निधन हो चुका है। ऐसे में पत्नी, बेटे और बहू को दोषी मानते हुए 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर छह-छह महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
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