KANPUR DM VS CMO: कानपुर CMO विवाद में नया मोड़, हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरिदत्त नेमी बहाल, उदयनाथ लौटे श्रावस्ती
हाइलाइट्स
- हाईकोर्ट के आदेश पर CMO हरिदत्त नेमी बहाल
- डीएम पर जातिसूचक शब्दों और दबाव के आरोप
- दो CMO के टकराव पर शासन का तत्काल फैसला
रिपोर्ट- अनुराग श्रीवास्तव
KANPUR DM VS CMO: कानपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) पद को लेकर चल रहा विवाद अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन ने डॉ. हरिदत्त नेमी का निलंबन रद्द कर दिया है और उन्हें पुनः CMO कानपुर नगर के पद पर बहाल कर दिया गया है। वहीं, डॉ. उदयनाथ को वापस श्रावस्ती अपर मुख्य चिकित्साधिकारी पद पर भेज दिया गया है। यह फैसला डॉ. नेमी द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद लिया गया है।
कब और कैसे शुरू हुआ विवाद?
पूरा मामला तब शुरू हुआ जब डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने डॉ. हरिदत्त नेमी के कार्यालय पर छापेमारी की और उन्हें अनियमितता व अनुपस्थित पाया। इसके बाद 19 जून 2025 को शासन ने डॉ. नेमी को निलंबित कर चिकित्सा निदेशालय से संबद्ध कर दिया और उनकी जगह डॉ. उदयनाथ को कानपुर का नया सीएमओ नियुक्त किया।
हाईकोर्ट से मिली राहत, निलंबन पर लगी रोक
सस्पेंड होने के बाद डॉ. नेमी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की। 8 जुलाई को कोर्ट ने निलंबन पर स्टे (Stay) लगाते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद डॉ. नेमी ने 9 जुलाई को सीएमओ कार्यालय पहुंचकर पुनः कार्यभार ग्रहण कर लिया।
दो सीएमओ पहुंचे ऑफिस, हुआ विवाद
जब डॉ. नेमी ने दोबारा पदभार संभाला, उसी समय डॉ. उदयनाथ भी ऑफिस पहुंच गए। दोनों अधिकारियों के बीच कहासुनी हो गई, जिससे मामला गरमा गया और शासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। शासन ने तुरंत आदेश जारी करते हुए डॉ. नेमी को बहाल और डॉ. उदयनाथ को श्रावस्ती ट्रांसफर कर दिया।
डॉ. नेमी ने डीएम पर लगाए गंभीर आरोप
डॉ. हरिदत्त नेमी ने अपने निलंबन के बाद डीएम जितेंद्र सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि डीएम उन्हें फर्म के 30 लाख रुपये की पेमेंट का दबाव डालते थे, उन्हें जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते और हर बैठक में डांटते थे। यह मामला उस वक्त और भी राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो गया जब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, MLC अरुण पाठक, और विधायक सुरेंद्र मैथानी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पत्र लिखकर डॉ. नेमी के समर्थन में हस्तक्षेप की मांग की।
शासन का अंतिम आदेश
विशेष सचिव आर्यका अखौरी की ओर से जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद डॉ. नेमी का निलंबन रद्द कर उन्हें कानपुर नगर का मुख्य चिकित्साधिकारी पुनः नियुक्त किया गया है और डॉ. उदयनाथ को पूर्व पद पर वापस भेजा गया है।
UP Teacher Bharti 2025:एलटी ग्रेड शिक्षक के लिए 7466 पदों पर भर्ती का ऐलान, दो चरणों में होगा चयन, जानें आवेदन प्रक्रिया
सात साल के लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षक – सहायक अध्यापक (Assistant Professor) के 7466 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान कर दिया है। 28 जुलाई 2025 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें