रेल यात्रा से 24 घंटे पहले देना होगा इमरजेंसी कोटा का आवेदन, जानें क्या है नया नियम
अब यात्री ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 24 घंटे पहले तक ही इमरजेंसी कोटा के लिए आवेदन कर पाएंगे. यह नियम यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, खासकर यदि वे इमरजेंसी कोटा पर निर्भर हैं.
Indian Railways: भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, इमरजेंसी कोटा के आवेदन से संबंधित नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है. अब ट्रेन छूटने से ठीक 24 घंटे पहले तक ही इमरजेंसी कोटा के लिए आवेदन किया जा सकेगा. यह नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और इसका उद्देश्य इमरजेंसी कोटा के दुरुपयोग को रोकना तथा वास्तविक जरूरतमंद यात्रियों को लाभ पहुंचाना है.
इमरजेंसी कोटा रेलवे द्वारा उन यात्रियों के लिए आरक्षित सीटों का एक छोटा प्रतिशत होता है, जिन्हें इमरजेंसी में यात्रा करनी पड़ती है. इसमें बीमारी, परिवार में किसी की मृत्यु, या अन्य इमरजेंसी शामिल हो सकती हैं.
नए नियम से क्या बदलेगा?
अब यात्री ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 24 घंटे पहले तक ही इमरजेंसी कोटा के लिए आवेदन कर पाएंगे. यह नियम यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, खासकर यदि वे इमरजेंसी कोटा पर निर्भर हैं. इससे फर्जी आवेदनों पर लगाम लगने की उम्मीद है, जिससे वास्तविक आपातकालीन स्थिति वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा. रेलवे को आवेदनों की जांच और आवंटन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी.
कैसे करें आवेदन?
इमरजेंसी कोटा के लिए आवेदन आमतौर पर स्टेशन मास्टर के कार्यालय में या रेलवे के अधिकृत अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है. आवेदन के साथ यात्रा का कारण और संबंधित दस्तावेज (जैसे मेडिकल रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, आदि) प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है. नए नियम के तहत, यात्रियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे 24 घंटे की समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन जमा करें.