Maharashtra CCMP Course: अब होम्योपैथिक डॉक्टर लिख सकेंगे एलोपैथिक डवाएं, करना होगा ये एक कोर्स
Maharashtra CCMP Course: महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल (MMC) ने होम्योपैथिक डॉक्टरों को एक 6 महीने का कोर्स (सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी – CCMP) पूरा करने के बाद ऐलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दे दी है। इस फैसले को लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) समेत कई संगठन इस कदम का विरोध कर रहे हैं और इसे मरीजों की सुरक्षा और मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए खतरा बता रहे हैं।
असल में ये फैसला एक 2014 के संशोधन पर आधारित है, जिसके तहत होम्योपैथ्स को कुछ शर्तों के साथ ऐलोपैथिक दवाएं लिखने की छूट दी गई थी। लेकिन कोर्ट केस और कानूनी अड़चनों की वजह से इसे अब तक लागू नहीं किया गया था।
अब MMC, जो 2022 से बिना किसी चुनी हुई मेडिकल बॉडी के काम कर रही है, ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जो होम्योपैथ्स CCMP कोर्स पूरा कर लेंगे, उन्हें रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा और वे 15 जुलाई से ऐलोपैथिक दवाएं लिख सकेंगे। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि वे कौन-कौन सी दवाएं लिख पाएंगे।
MMC के एडमिनिस्ट्रेटर डॉ. विंकी रुघवानी के अनुसार, सरकार और कानून विभाग से क्लियरेंस मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अब 15 जुलाई से होम्योपैथ्स का रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा।
IMA का विरोध
IMA महाराष्ट्र के अध्यक्ष डॉ. संतोष कदम का कहना है कि यह फैसला मेडिकल क्षेत्र के नियमों के खिलाफ है। 2014 में जो संशोधन हुआ था, उसे हाईकोर्ट ने पहले ही रोक दिया था। लेकिन अब सरकार इस कोर्ट के स्टे को नजरअंदाज कर सीधे इसे लागू करने की कोशिश कर रही है।
डॉ. कदम ने बताया कि FDA (फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन) ने दिसंबर 2024 में दवा दुकानदारों को निर्देश दिया था कि वे होम्योपैथ्स को ऐलोपैथिक दवाएं दें, बशर्ते उन्होंने CCMP कोर्स किया हो। लेकिन IMA का कहना है कि FDA दवा सप्लाई रेगुलेट कर सकता है, लेकिन यह तय नहीं कर सकता कि कौन डॉक्टर है और कौन नहीं — ये अधिकार सिर्फ MMC को है।
राजनीतिक दबाव भी एक वजह?
डॉ. कदम का आरोप है कि इस फैसले के पीछे राजनीतिक दबाव है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कई होम्योपैथिक कॉलेज ऐसे नेताओं के हैं या उनसे जुड़े हुए हैं, जिनका इस फैसले से फायदा होगा।
फरवरी 2025 में राज्य के मेडिकल एजुकेशन मंत्री हसन मुश्रिफ, BJP विधायक रंधीर सावरकर, MMC के प्रतिनिधि और होम्योपैथिक एसोसिएशनों के बीच एक बैठक हुई थी, जिसमें तय किया गया कि 2014 का संशोधन अब लागू किया जाएगा।
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