MP Cabinet Decisions: नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को 2026-27 तक बढ़ाया, परिवहन उप निरीक्षक के 25 चयनित उम्मीदवारों की होगी नियुक्ति

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MP Cabinet Decisions: भोपाल में विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद (Cabinet) की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना (Urban Area Infrastructure Construction Scheme) को वर्ष 2026-27 तक जारी रखने का निर्णय (decision) लिया गया। इस योजना के लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई। सरकार का कहना है कि नगरीय विकास से जुड़ी परियोजनाओं को गति देने और अधोसंरचनात्मक (Infrastructure) जरूरतों को पूरा करने के लिए यह कदम जरूरी है।

राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के गायन के साथ आज विधानसभा में कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हुई।

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नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की क्या है स्थिति

सरकारी आंकड़ों के अनुसार मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचनात्मक निर्माण योजना के तहत प्रदेश में कुल 1,070 करोड़ रुपए की 1062 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। इनमें से 325 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 407 परियोजनाएं चल रही हैं। बाकी 330 परियोजनाएं DPR स्वीकृति या निविदा प्रक्रिया (Tender Process) में हैं।

इस योजना में पेयजल व्यवस्था (Drinking Water), साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट (street light), सड़क निर्माण, नाली निर्माण, श्मशान घाट निर्माण, सामुदायिक भवन, रैन बसेरा और खेल मैदान विकासजैसे काम शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से शहरी सुविधाओं में सुधार हो रहा है।

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गांव में कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट मंजूर

कैबिनेट ने मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता बाह्य वित्त पोषित योजना (Madhya Pradesh Rural Connectivity Externally Funded Scheme) के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए भी बजट बढ़ाया है। पहले मंजूर 12 करोड़ 32 लाख रुपए के अलावा 9 करोड़ 45 लाख रुपए और खर्च करने की अनुमति दी गई। इन परियोजनाओं का मकसद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क को मजबूत करना है ताकि आवागमन और जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता बेहतर हो सके।

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राज्य सेवा परीक्षा चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति

बैठक में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2022 में परिवहन उप निरीक्षक (Transport Sub-Inspector) के पद पर चयनित 29 में से 25 उम्मीदवारों की नियुक्ति पर भी फैसला लिया गया। उम्मीदवारों को भर्ती नियमों के अनुसार एक साल का कंप्यूटर डिप्लोमा और ड्राइविंग लाइसेंस दो साल की परिवीक्षा अवधि (Probation Period) में जमा करना होगा। कैबिनेट ने साफ कहा कि तय समय में दस्तावेज  जमा नहीं करने पर उनकी सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी और परिवीक्षा अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।

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