MP Farmers Bonus News: मध्यप्रदेश के धान किसानों को 337 करोड़ का बोनस, सीएम मोहन यादव बालाघाट से करेंगे वितरण
हाइलाइट्स
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सीएम मोहन यादव देंगे धान किसानों को बोनस
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6.69 लाख किसानों के खाते में 337 करोड़
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4315 युवाओं को मिलेंगे नियुक्ति पत्र
MP Farmers Bonus News: मध्यप्रदेश सरकार धान उत्पादक किसानों को बड़ी सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार (24 सितंबर) को बालाघाट जिले के कटंगी कृषि उपज मंडी से प्रदेशभर के किसानों के खातों में बोनस राशि ट्रांसफर करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए लाखों किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
सशक्त अन्नदाता, समृद्ध मध्यप्रदेश
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की एक और घोषणा पर अमल
⏺️ धान उत्पादक किसानों के खाते में ₹337 करोड़ की बोनस राशि का होगा अंतरण
⏺️ 6.69 लाख किसान होंगे लाभान्वित
🗓️ 24 सितंबर 2025
📍 कटंगी, जिला बालाघाट@DrMohanYadav51 @AgriGoI @minmpkrishi… pic.twitter.com/8U7S8tb6es— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) September 23, 2025
किसानों को मिलेगा डीबीटी से बोनस
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 6 लाख 69 हजार धान किसानों के खातों में कुल 337 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजेंगे। यह बोनस प्रति हेक्टेयर 4 हजार रुपए की दर से दिया जा रहा है। इसमें सबसे अधिक लाभ बालाघाट जिले के किसानों को मिलेगा, जहां एक लाख से ज्यादा धान उत्पादक किसान इस योजना से जुड़ेंगे।

समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसानों को लाभ
यह बोनस उन किसानों को दिया जा रहा है जिन्होंने समर्थन मूल्य (MSP) पर धान का विक्रय किया है। मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा की थी कि किसानों को प्रति हेक्टेयर 4 हजार और अधिकतम 10 हजार रुपए तक बोनस मिलेगा। इसी घोषणा को पूरा करते हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कटंगी में किया जा रहा है।
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युवाओं को भी मिलेगा रोजगार का अवसर
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री 4315 युवाओं को नियुक्ति-पत्र प्रदान करेंगे। इसके साथ ही बालाघाट जिले में 244 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 75 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया जाएगा। इस आयोजन में बड़ी संख्या में किसान और युवा शामिल होंगे।

मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को लेकर पिछले छह सालों से चल रही कानूनी लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। इसे लेकर मध्यप्रदेश सरकार भी गंभीर दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण और चयनित उम्मीदवारों के 13 प्रतिशत पदों को होल्ड किए जाने से जुड़े मामलों की सुनवाई आज से रोजाना करने का फैसला लिया है। सरकार और विपक्ष दोनों पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।