MP New Promotion Policy: एमपी प्रमोशन में आरक्षण मामला, HC ने खारिज की अजाक्स की याचिका, गुरुवार को अगली सुनवाई

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MP New Promotion Policy 2025: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण मामले पर जारी सुनवाई पर रोक लगाने की मांग करने वाली अजाक्स (अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ) की हस्तक्षेप याचिका को ठुकरा दिया है। हाईकोर्ट ने फाइनल हियरिंग (अंतिम सुनवाई) को जारी रखने का फैसला किया है।

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से सुनवाई जारी रखने का आग्रह किया, ताकि नई प्रमोशन पॉलिसी पर जल्द फैसला आए और कर्मचारियों को पदोन्नति दी जा सके। बुधवार को याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद, कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को भी जारी रखने का निर्णय लिया है।

राज्य सरकार ने नजरअंदाज किए SC के दिशा-निर्देश

हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में मध्य प्रदेश की नई प्रमोशन पॉलिसी को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अमोल श्रीवास्तव ने मुख्य रूप से ये दलीलें दीं। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों (एम. नागराज और जरनैल सिंह मामलों) में दिए गए निर्देशों को नजरअंदाज किया है।

पर्याप्त प्रतिनिधित्व बिना माने लागू किया प्रमोशन

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, आरक्षण देने के लिए “आरक्षित वर्ग का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व” साबित करने के लिए ठोस सांख्यिकीय डेटा प्रस्तुत करना जरूरी था, लेकिन सरकार ने “Promotion में Reservation Rule 2025” को बिना पर्याप्त प्रतिनिधित्व माने ही लागू कर दिया। यह दलील दी गई कि प्रमोशन में आरक्षण, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (1) में निहित समान अवसर की गारंटी का उल्लंघन करता है।

फिलहाल नई पॉलिसी में MP में नहीं दे रहे प्रमोशन

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य केवल नियुक्ति में अवसर देना है, न कि पूरी सेवा अवधि के दौरान बार-बार लाभ देना। राज्य सरकार की मौखिक अंडरटेकिंग (आश्वासन) के कारण वर्तमान में मध्य प्रदेश की नई प्रमोशन पॉलिसी का क्रियान्वयन फिलहाल नहीं किया जा रहा है।

SC की गाइडलाइन में किन-किन प्रावधान का पालन

हाईकोर्ट अब यह तय कर रहा है कि प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार किन-किन प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य है।

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