MP News: इंदौर में लागू रहेगा ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ आदेश, हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा- सुरक्षा के लिए ये जरूरी
MP News: उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कहा कि ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ आदेश पर रोक नहीं लगेगी. यह लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है. एक अगस्त से कलेक्टर के आदेश पर जारी हुए इस आदेश के खिलाफ दो जनहित याचिकाएं हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में दायर की गई थी
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, इंदौर खंडपीठ (फाइल तस्वीर)
MP News: इंदौर में ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ आदेश लागू रहेगा. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इस आदेश पर रोक लगाने को लेकर सुनवाई की. उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कहा कि ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ आदेश पर रोक नहीं लगेगी. यह लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है. एक अगस्त से कलेक्टर के आदेश पर जारी हुए इस आदेश के खिलाफ दो जनहित याचिकाएं हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में दायर की गई थी. इन पर बहस के बाद सोमवार को हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था.
बुधवार यानी 6 अगस्त को जारी आदेश में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कहा कि ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ का आदेश लागू रहेगा. यह आदेश लोगों की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है.
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