MP News: SC ने पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

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SC Cancels Hearing Pithampur Union Carbide waste Burning: सुप्रीम कोर्ट की पीठ में जस्टिस संजय करोल (Justice Sanjay Karol) और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा (Justice Satish Chandra Sharma) ने बुधवार, 4 जून को पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड (Union Carbide) के रासायनिक कचरे (Chemical Waste) को जलाने के विरोध में दाखिल याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. चिन्मय मिश्र (Dr. Chinmay Mishra) द्वारा दायर की गई थी।

मामले में याचिका के हस्तक्षेपकर्ता अशोक कुमार वासुदेवन (Ashok Kumar Vasudevan) ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित 72 दिन की समयसीमा 8 जून को समाप्त हो रही है, इसलिए इस याचिका को अविलंब सूचीबद्ध कर सुनवाई की जाए। इस आग्रह को खारिज करते हुए कहा कि “हम वर्षों से इस कचरे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ तथाकथित एनजीओ (NGO) और सामाजिक कार्यकर्ता प्रक्रिया को रोकते रहे हैं।

HC इस मामले की निगरानी कर रहा

हाई कोर्ट इस मामले की निगरानी कर रहा है और विशेषज्ञों की देखरेख में कार्य किया जा रहा है। याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. चिन्मय मिश्र ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas Tragedy) के बाद बचे कचरे को पीथमपुर में स्थित इंसीनरेटर में जलाने की अनुमति दी गई थी।

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याचिकाकर्ता HC में उठा चुके मुद्दा

वासुदेवन ने दलील दी कि यह मामला जनस्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता पहले ही इस मुद्दे को हाई कोर्ट में उठा चुके हैं और वहां से राहत नहीं मिलने पर अब छुट्टियों के दौरान सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की मांग कर रहे हैं, जो स्वीकार्य नहीं है।

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