MP NPS: अब 55 साल के बाद भी शेयरों में निवेश कर सकेंगे सरकारी Employee, सरकार ने हटाई कैपिंग, सरकारी बॉन्ड की भी विकल्प

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हाइलाइट्स

  • एनपीएस में 75% तक शेयर निवेश की अनुमति

  • 55 साल के बाद भी जारी रहेगा निवेश

  • सरकारी बॉन्ड में निवेश का सुरक्षित विकल्प

MP NPS Pension: मध्यप्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System- NPS) से जुड़े करीब 4.50 लाख कर्मचारियों और अफसरों को बड़ी राहत दी है। अब एनपीएस के तहत कर्मचारी 55 वर्ष की आयु के बाद से लेकर 62 साल की सेवानिवृत्ति (Retirement Age) तक अपने कॉर्पस फंड (Corpus Fund) में निवेश बढ़ा सकेंगे। पहले यह सुविधा केवल 55 साल की उम्र तक ही सीमित थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन कर नई व्यवस्था लागू कर दी है।

अब इक्विटी में 75 फीसदी तक निवेश की छूट

नई नीति के तहत एनपीएस सदस्यों को अपने कॉर्पस का 75 प्रतिशत हिस्सा इक्विटी (Equity) में निवेश करने की अनुमति होगी। पहले यह सीमा 25 से 50 फीसदी तक ही थी। सरकार ने इस पर लगी कैपिंग (Capping) हटा दी है, जिससे कर्मचारियों को निवेश में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। एनएसडीएल (NSDL- National Securities Depository Limited) इस बदलाव के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा है।

औसत रिटर्न 15% तक पहुंचने की उम्मीद

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, एनपीएस पर अब तक औसतन 9.1% रिटर्न मिल रहा था। लेकिन नई व्यवस्था के तहत यह रिटर्न 15% तक पहुंच सकता है, जो निवेश के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। कर्मचारियों को अब अधिक लचीला विकल्प मिला है, वे तय कर सकेंगे कि कितना हिस्सा इक्विटी में और कितना अन्य साधनों में लगाना है।

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हर महीने वेतन का 24% जाएगा फंड में

एनपीएस स्कीम में हर महीने कर्मचारी के वेतन से 10% कटौती होती है, जबकि सरकार 14% अंशदान (Contribution) देती है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी का वेतन 50 हजार रुपए है, तो हर महीने कुल 12 हजार रुपए (24%) उसके एनपीएस खाते में जमा होंगे। इस तरह सालभर में लगभग 1.44 लाख रुपए का कॉर्पस फंड तैयार होगा, जो लंबी अवधि में बड़ी रकम बन सकता है।

सरकारी बॉन्ड में निवेश का भी विकल्प

जो कर्मचारी निवेश में रिस्क (Risk) नहीं लेना चाहते, उनके लिए सरकार ने सुरक्षित विकल्प भी उपलब्ध कराया है। अब वे सौ फीसदी राशि सरकारी बॉन्ड (Government Bonds) में निवेश कर सकते हैं। इस विकल्प में पूंजी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी और 7 से 8 प्रतिशत तक का स्थिर रिटर्न मिलेगा।

24 अक्टूबर को केंद्र ने किया था एनपीएस का विस्तार

केंद्र सरकार ने 24 अक्टूबर को एनपीएस निवेश विकल्पों का विस्तार करते हुए अपने कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त निवेश मार्ग खोले थे। उसी के अनुरूप मध्यप्रदेश सरकार ने यह निर्णय लागू किया है। अब राज्य के कर्मचारियों को रिटायरमेंट प्लानिंग में ज्यादा आजादी और बेहतर मुनाफे की संभावना मिलेगी।

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