MP Police Promotion: नए नियमों के तहत प्रमोशन प्रक्रिया शुरू, 3 साल की ACR बिगड़ी तो अटक सकता है प्रमोशन

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हाइलाइट्स

  • एमपी पुलिस में प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू
  • 3 साल की ACR के आधार पर होगा प्रमोशन
  • 15 हजार से ज्यादा कर्मियों को मिल चुकी कार्यवाहक पदोन्नति

MP Police Promotion-2025 Rules: मध्यप्रदेश में मोहन कैबिनेट से मंजूरी के बाद प्रदेश में लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 के तहत पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को नए सरे से प्रमोशन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
इसके तहत पुलिस मुख्यालय की प्रशासन शाखा ने सभी पुलिस इकाइयों के प्रमुखों से उनके अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) मांगी है। इसी के आधार पर पुलिस कर्मचारियों के प्रमोशन होंगे। इसके लिए जरूरी है कि इन कर्मचारियों की पिछले तीन साल की एसीआर अच्छी होनी चाहिए।

जानकारी के अनुसार पुलिस विभाग में तीन साल पहले यानी 2021 में 15 हजार से ज्यादा सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस कर्मचारियों को एसीआर के आधार पर कार्यवाहक पदोन्नति दी गई थी।

2024 तक की एसीआर पर होगा प्रमोशन

अब नए लोक सेवा पदोन्नति नियम लागू होने के चलते सभी पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को 2024 तक की एसीआर के आधार पर ही प्रमोट किया जाएगा। मतलब ये कि अगर इन तीन सालों में किसी भी पुलिस अधिकारी-कर्मचारी की एसीआर खराब रही है, तो उसका प्रमोशन रुक सकता है।

स्पेशल डीजी ने अधीक्षकों-कमांडेंट्स को दिए निर्देश

स्पेशल डीजी प्रशासन आदर्श कटियार ने सभी एसपी-कांडेंट्स को निर्देश जारी कर दिए हैं। कुछ पुलिस इकाइयों ने अभी तक अधीनस्थों की एसीआर पीएचक्यू को नहीं भेजी है। इसके कारण पदोन्नति प्रक्रिया में रुकावट आ रही है। इसलिए वर्ष 2023-24 तक की सभी वार्षिक गोपनीय चरित्रकत्तियां, जो भी स्तर पर लंबित हैं, उन्हें अगले 7 दिनों के भीतर भेजने के लिए कहा गया है, क्योंकि पीएचक्यू की प्रशासन शाखा के पास अभी यह सूची नहीं पहुंची है कि किस जिले में कितनी एसीआर लंबित हैं।

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